मुजफ्फरनगर में पूर्व मंत्री हुकुम सिंह की पत्नी की हत्या करने वाले दो आरोपितों को छह-छह साल की सजा

Two accused who murdered the wife of former minister Hukum Singh in Muzaffarnagar were sentenced to six years each.
Two accused who murdered the wife of former minister Hukum Singh in Muzaffarnagar were sentenced to six years each.
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मुजफ्फरनगर। पूर्व मंत्री स्व. बाबू हुकुम सिंह के घर में डकैती के दौरान उनकी पत्नी की हत्या में उम्रकैद की सजा भुगत रहे दो लोगों को गैंगेस्टर के मामले में अदालत ने दोषी माना है। दोनों को छह-छह वर्ष कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

गांधी कालोनी स्थित पूर्व मंत्री स्व. बाबू हुकुम सिंह के आवास पर 30 जुलाई-2010 की रात में बदमाशों ने डकैती डाली थी। इस दौरान बदमाशों ने उनकी पत्नी रेवती देवी की हत्या भी कर दी थी। अगले दिन ओमप्रकाश की तरफ से नई मंडी कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना में उनके घरेलू नौकर शंकर निवासी मधुबनी (बिहार) सहित जसोद, रोबिन, प्रदीप व अशोक निवासी जिला मिर्जापुर व सुनील निवासी बदरपुर (दिल्ली) को हत्या और डकैती का आरोपित बनाया था। पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश भी कर दिया था।

आरोपितों पर गैंगेस्टर की कार्रवाई हुई थी। निरीक्षक डीएल सुधीर ने विवेचना कर आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले में अशोक व सुनील को छोड़कर शेष आरोपित फरार हैं। फरार आरोपितों के कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट भी जारी हैं। सोमवार को सुनवाई के बाद गैंगेस्टर न्यायालय के न्यायाधीश बाबू राम ने अशोक व सुनील को गैंगेस्टर मामले में छह-छह वर्ष कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा, दिनेश सिंह पुंडीर ने मामले में पैरवी की। गौरतलब है कि हत्या और डकैती के मामले में अशोक व सुनील को पहले ही मुजफ्फरनगर की एक अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। दोनों उम्रकैद की सजा भुगत रहे हैं।