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मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में दो वर्षीय बच्ची के साथ उसके घर में बलात्कार की खौफनाक वारदात सामने आई है. पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है.
सर्किल अधिकारी रूपाली राव ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसकी पहचान शिव कुमार (50) के रूप में हुई है. आरोपी पीड़िता के घर पर किराएदार था. वारदात से पहले पीड़िता अपने घर में ही खेल रही थी. उसी वक्त आरोपी वहां आया और बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला.
इसके बाद आरोपी फरार हो गया. पीड़िता के परिजन उसे लेकर नई मंडी थाने पहुंची. वहां शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 (2) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो एक्ट) अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है. आरोपी के परिजनों को भी गिरफ्त में लिया गया है.
नाबालिग से गैंगरेप मामले में दो को आजीवन कारावास
मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने 15 वर्षीय लड़की का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने के मामले में बुधवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये वारदात साल 2011 में हुई थी. विशेष न्यायाधीश मंजुला भालोटिया की अदालत ने दोषियों पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
विशेष सरकारी वकील प्रदीप बालियान ने बताया अदालत ने इस मामले में दो आरोपियों दर्शन और वंशी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाया. इसके बाद उन दोनों के लिए आजीवन कारावास की सजा का ऐलान किया गया.
सरकारी वकील ने बताया कि ये वारदात 14 सितंबर, 2011 को जिले के पुरकाजी थाने के अंतर्गत एक गांव में हुई थी. पीड़िता स्कूल जा रही थी. उसी समय आरोपियों ने उसे रास्ते में रोक लिया. उसे पास के गन्ने के खेत में ले गए, जहां उसके दुपट्टे से मुंह बंद करके सामूहिक बलात्कार किया.