UP सरकार का बड़ा आदेश, खेत में लगाया ब्लेड वाला तार तो जाना पड़ेगा जेल

UP government's big order, if the blade wire installed in the field will have to go to jail
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UP News: यूपी की योगी सरकार ने किसानों के लिए एक नया आदेश जारी किया है. अब राज्य में किसान खेतों में नुकीले तार नहीं लगा पाएंगे. सरकार ने खेतों में नुकीले तार, कांटेदार तार और ब्लेड वाली तार लगाने पर बैन लगा दिया है. अगर कोई किसान अपने खेतों में ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है. आदेश न मनाने वाले को जेल की सजा हो सकती है.

सभी जिलों को भेजा पत्र
जानकारी के मुताबिक, सरकार के अपर मुख्य सचिव डा रजनीश दुबे ने सभी जिलों के डीएम को इसके लिए पत्र जारी किया है. आदेश में सभी डीएम से सख्ती से आदेश पालन कराने के लिए कहा गया है. इस आदेश में कहा गया है कि किसान खेतों में आवारा पशुओं को घुसने से रोकने के लिए साधारण रस्सी का इस्तेमाल करें. अगर कोई किसान खेत में ब्लेड या कटीले तारों को लगाता है तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

कटीले तारों पर पूरी तरह बैन
दरअसल, कई किसान आवारा पशुओं से जानवरों को बचाने के लिए ब्लेड या कटीले तारों को लगाते हैं. ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि इन तारों की वजह से जानवर घायल और अपंग हो जाते हैं. इन तारों की वजह से कई जानवरों की मौत तक हो गई है. जानवरों की रक्षा के लिए अब यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है. सरकार ने इस तरह के तारों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने से बढ़गी देश की इकॉनमी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है. उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम करने और कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया गया है. किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए देश में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.