निवेशकों को लुभाने के लिए योगी सरकार ने फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 को दी हरी झंडी

Yogi government gave green signal to Food Processing Policy 2023 to woo investors
Yogi government gave green signal to Food Processing Policy 2023 to woo investors
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UP Food Processing Industry Policy-2023: उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए सब्सिडी और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।

निवेशकों को प्रोत्साहित करने की कवायद

उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी, ब्याज अनुदान और परिवहन सब्सिडी सहित अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर रही है। इसे चार भागों में बांटा गया है, पहला है परियोजनाओं का अनुदान, दूसरा है ब्याज अनुदान, तीसरा है परिवहन अनुदान और चौथा है प्रमुख प्रोत्साहन।

नई नीति के तहत निवेशकों को मिलेगा लाभ

नीति के तहत, योगी सरकार नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर परियोजना लागत (संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी नागरिक कार्य पर) का 35 प्रतिशत या अधिकतम 5 करोड़ रुपये का अनुदान दे रही है। एक अधिकारी ने कहा, ‘इसके अलावा परियोजना लागत का 35 फीसदी या अधिकतम एक करोड़ रुपये विस्तार, आधुनिकीकरण और इकाइयों के उन्नयन के लिए दिया जा रहा है।’

निवेशकों को मिलेंगी ये सहूलियतें

इसी प्रकार कृषि प्रसंस्करण समूह द्वारा न्यूनतम निवेश रू0 25 करोड़ (पांच इकाई) अथवा अधिकतम रू0 10 करोड़ की परियोजना लागत का 35 प्रतिशत, परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम रू0 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के तहत फार्म गेट, कलेक्शन सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, ड्राई वेयरहाउस, मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट, रीफर ट्रक, आईक्यूएफ सुविधा वितरण केंद्र और खुदरा दुकानों पर प्राथमिकता प्रसंस्करण केंद्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।

सरकार देगी ये छूट

इतना ही नहीं, परियोजना लागत का अधिकतम 5 करोड़ रुपये कृषि प्रोत्साहन श्रृंखला विकास अध्ययन के लिए दिया जा रहा है, परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रुपये विकेंद्रीकृत खरीद भंडारण और प्रसंस्करण के निर्माण पर दिया जा रहा है।

प्रमुख प्रोत्साहन के अन्तर्गत गैर कृषि उपयोग की घोषणा पर शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट, शासकीय भूमि के विनिमय पर सर्किल रेट पर 25 प्रतिशत, भूमि उपयोग परिवर्तन पर परिवर्तन शुल्क पर 50 प्रतिशत, बाह्य विकास शुल्क पर 75 प्रतिशत, दिया जा रहा है।

आनलाइन लिंक पर कर सकते हैं आवेदन

निवेशकों को विभाग के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे ‘http://niveshmitra.up.nic.in’ पर ऑनलाइन आवेदन कर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।