योगी सरकार का बड़ा एक्शन, पूरे यूपी में आज से बैन हुई ये चीज, जान ले वरना

Yogi government's big action, this thing is banned in entire UP from today, otherwise take your life
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की लखनऊ कोर्ट में कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी न्यायालयों में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध पूरी से तरह लागू करने को कहा है। इसके साथ कोर्ट रूम के अलावा पूरे परिसर में जरूरत के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे भी लगवाने के निर्देश दिए हैं।

सीएम के निर्देश के बाद डीजीपी विजय कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने जिले के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और जरूरी निर्देश दिए। अफसरों को सुरक्षा इंतजामों के लिए जल्द से जल्द जिला जज की अध्यक्षता में बार के सदस्यों संग बैठक करने को कहा गया है। वहीं, लखनऊ और प्रयागराज में हाई कोर्ट परिसर की सुरक्षा के लिए रजिस्ट्रार जनरल के साथ बैठक की जाएगी।

प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि द आर्म्स रूल 2016 के नियम-46 के तहत कोर्ट परिसर अग्न्यायुध मुक्त क्षेत्र घोषित है। इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने अफसरों को कोर्ट परिसर में लगे सुरक्षा उपकरणों नियमित जांच करवाने और उपकरणों के साथ प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने को कहा। इसके साथ खराब उपकरण तुरंत बदलवाने के निर्देश दिए।

सुरक्षा में क्विक रेस्पॉन्स टीम भी तैनात
प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि सुरक्षा के लिए बनाई गई एसओपी के तहत सभी जिला न्यायालयों में 71 सुरक्षा प्रभारी इंस्पेक्टर/एसआई, 22 इंस्पेक्टर, 240 एसआई, 522 हेड कॉन्स्टेबल और 1772 कॉन्स्टेबल तैनात हैं। इसके अलावा क्विक रेस्पॉन्स टीम भी लगाई गई हैं। इसमें 60 एसआई, 112 हेड कॉन्स्टेबल और 256 कॉन्स्टेबल नियुक्त हैं।

‘सार्वजनिक स्थलों पर न हो कुर्बानी’
डीजीपी विजय कुमार ने अफसरों को सावन मेला, जगन्नाथ रथ यात्रा, मोर्हरम और बकरीद के लिए इंतजाम दुरुस्त करने को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न तो सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने की अनुमति दी जाय और न ही पंरपरा से हटकर किसी जानवर की कुर्बानी दी जाए।