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मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने युवक का अपहरण कर हत्या करने के 14 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 32 हजार का जुर्माना भी लगाया है, जबकि एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परविंद्र कुमार और जोगेंद्र गोयल ने बताया कि थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव पचेंडा कला मैं 14 वर्ष पूर्व युवक का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में कालूराम पुत्र प्रीतम ने 29 मार्च 2009 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 26 मार्च को उसके बेटे विपिन उर्फ विक्की को मेघाखेड़ी गांव निवासी गुड्डू घर से बुलाकर ले गया था।
32 हजार का जुर्माना लगाया
बताया कि उसका 27 वर्षीय बेटा उस दिन से गायब हो गया था। पुलिस ने इस मामले में विवेचना कर गुड्डू पुत्र राजेंद्र और एक अन्य आरोपी तेंडु उर्फ जाहिद के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर कोर्ट में दाखिल किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-7 शक्ति सिंह ने की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परविंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में तेंदु उर्फ जाहिद को बरी कर दिया, जबकि दूसरे आरोपी गुड्डू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोषी पर 32 हजार का जुर्माना भी लगाया है।