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नई दिल्ली: भारतीय विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) ने अपने एक नोटिफिकेशन में इंश्योरेंस कंपनियों को हिदायत दी हो कि वह 60 मिनट के अंदर कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम को अप्रूव करें, जिससे कोरोना से रिकवर हुए मरीज समय से हाॅस्पिटल से छुट्टी पा सकें। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 28 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने आइआरडीए को तत्काल निर्देश जारी करने के आदेश दिए थे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि 30 से 60 मिनट के अंदर इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम को अप्रूव करके हाॅस्पिटल को इसकी जानकारी दें।
आइआरडीए ने वृहस्पतिवार को अपने सर्कुलर में कहा, ‘सभी ऑथारिटी को हाॅस्पिटल से दी गई जानकारी को 60 मिनट के अंदर अप्रूव करना होगा। जिससे कोविड मरीज को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।’ अपने सर्कुलर में आइआरडीए ने कहा, ‘कोविड 19 से रिकवर हुए मरीज जैसे ही अपने भुगतान का क्लेम करता है उसके तुरंत बाद नेटवर्क को उसे अप्रूव करना होगा।’ यह सर्कुलर कैशलेस क्लेम के संदर्भ में जारी किया गया है।
इस सर्कुलर से पहले सभी बीमा कंपनियों के पास दो घंटे का समय होता था किसी कैश लेस क्लेम को अप्रूव करने के लिए। लेकिन मरीजों को रही दिक्कतों पर सुनवाई के बाद यह हाईकोर्ट ने आइआरडीए को नया निर्देश जारी करने का आदेश दिया था।