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हरियाणा सरकार ने बिना स्थाई मानयता के चल रहे स्कूलों को बड़ी राहत दी है। अब इन स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही अब स्कूल चालू शिक्षा सत्र में एडमिशन भी कर सकेंगे। इस संबंध में निदेशालय की तरफ से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन स्कूलों को विभाग की तरफ से तीन वर्गों में बाटां गया है। पहला जो स्कूल 2003 से पहले चल रहे हैं और वे भी अस्थाई मान्यता के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं। दूसरा- ऐसे स्कूल जिनके पास संचालक की परमिशन है और 10 अप्रैल 2007 से पहले बोर्ड से संबद्ध है। तीसरा-वे स्कूल जिनके नाम विभाग की अधिसूचित स्कूलों की सूचियों में उल्लेखित हैं और वे साबित करते हैं कि वे 30 अप्रैल 2003 से पहले संचालति है।
पिछले दिनों कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि अवैध स्कूल बंद किए जाएं। इसके बाद जिलों में उक्त वर्ग के स्कूलों पर भी कार्ऱवाई शुरु कर दी गई है। ऐसे करीब 4500 स्कूल हैं। इस पर फेडरेशन ऑफ प्राइवेस स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा के नेतृत्व में एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नायब सैनी , शिक्षा मंत्री सीम त्रिखा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्ते मुख्य सचिव अमित अग्रवाल मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। बताया गया कि जिलों में अवैध स्कूलों की तर्ज पर उक्त वर्ग के स्कूलों के खिलाफ भी कार्यवाही की जार रही है। जिसके बाद सेंकडरी स्कूल निदेश से भी मुलाकात की गई । इस मामले में निदेशक ने राहत देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।