Haryana Police Constable Age Relaxation: हरियाणा में पुलिस कॉन्स्टेबल के करीब 5500 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के दौरान अधिक आयु के कारण आवेदन से वंचित रह गए युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने अहम राहत का कदम उठाया है। राज्य सरकार की सिफारिश पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी है। इसके साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि भी आगे बढ़ा दी गई है।
जानकारी एचएसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बृहस्पतिवार को अपने फेसबुक पेज के माध्यम से यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आयोग के समक्ष यह समस्या रखी थी कि सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) लगभग तीन साल की देरी से आयोजित हुई, जिसके चलते वे पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा पार कर चुके हैं। इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी ऐसे युवाओं को आयु में राहत देने का निर्णय लिया है।
5,500 पदों पर होनी है भर्ती, अंतिम तिथि 31 जनवरी हुई
आयु सीमा में छूट देने के साथ-साथ आयोग ने आवेदन करने के लिए 6 दिनों का अतिरिक्ति समय भी दिया है। आयोग ने आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 11:59 बजे तक बढ़ा दी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू हुई थी। गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस में पुरुष कॉन्स्टेबल के 4500, महिला कॉन्स्टेबल के 600 और जीआरपी में 400 कॉन्स्टेबल पद भरे जाएंगे।
अब तक एक लाख 90 हजार से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। भर्ती के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर प्रस्तावित है, जिस दिन आयोग द्वारा भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था।
वर्ष 2022 के बाद तीन साल तक सीईटी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी।
पुलिस कॉन्स्टेबल की 2022 और 2023 की भर्तियां रद्द हो गई थीं।
कई उम्मीदवार सीईटी में शामिल नहीं हो पाए और ओवरएज हो गए।
पिछले साल सीईटी पास करने के बावजूद भर्ती में मौका नहीं मिल रहा था।
युवाओं की मांग पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्तक्षेप किया।
आयोग आयु सीमा में 3 साल की छूट दी।
अंतिम तिथि भी 25 से बढ़ाकर 31 जनवरी रात्रि 11.59 बजे कर दी गई है।
तीन वर्षों से नहीं हुई थी भर्ती
इससे पहले बड़ी संख्या में उम्मीदवार आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि वर्ष 2022 के बाद लगातार तीन वर्षों तक सीईटी आयोजित नहीं हो सकी, जबकि यह परीक्षा हर साल होनी थी। कई अभ्यर्थियों ने 2022 और 2023 में निकली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में आवेदन किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से वे भर्तियां रद्द कर दी गईं। इस वजह से वे तीन वर्षों तक सीईटी में भाग नहीं ले पाए और अब आयु सीमा से बाहर हो गए।
अभ्यर्थियों ने यह भी तर्क दिया कि भले ही उन्होंने पिछले वर्ष आयोजित सीईटी परीक्षा पास कर ली हो, लेकिन अब उन्हें पुलिस भर्ती में शामिल होने का अवसर नहीं मिल रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में भी भर्तियां रद्द हुई थीं, जहां उम्मीदवारों को आयु में छूट दी गई थी।
युवाओं की मांग को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एचएसएससी को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट देने के निर्देश दिए, जिसके बाद आयोग के अध्यक्ष ने इस फैसले की औपचारिक घोषणा की।