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मुजफ्फरनगर। महिला से पर्स व मोबाइल लूटने के मामले में आज अभियुक्त को गैंगस्टर कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है और जुर्माना भी किया है।
अभियोजन के अनुसार थाना शहर कोतवाली में 12 जुलाई 2०19 को पंचकुला हरियाणा निवासी श्रीमती शशि गुप्ता अपनी रिश्तेदारी में मिलकर पुरानी तहसील पार्किंग पर खड़ी थी, समय पौने तीन बजे इनके पति पार्किंग से कार बाहर निकाल रहें थे, तभी एक बदमाश मोटरसाईकिल पर सवार होकर अचानक से आया और झपट्टा मारकर शशि गुप्ता के कंधे पर टंगा पर्स छीन कर ले गया। शोर मचाने व पीछा करने पर भी बदमाश हाथ नहीं आया। पर्स में आठ हजार रुपये नकद और कागजात थे।