जयपुर: मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो किसानों और कृषि मजदूरों को खेती से जुड़ी दुर्घटनाओं में आर्थिक राहत प्रदान करती है. योजना का उद्देश्य है कि खेत या मंडी में काम करते समय अगर किसी किसान या मजदूर को चोट लग जाए या गंभीर हादसा हो तो उसे तुरंत आर्थिक सहारा मिले.
इस योजना की नींव 30 अगस्त 1994 को रखी गई थी. इसे 9 दिसंबर 2009 को औपचारिक रूप से राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के रूप में लागू किया गया था. बाद में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना कर दिया गया.
सहायता राशि और लाभ
योजना के अंतर्गत दुर्घटना की गंभीरता के अनुसार ₹5000 से ₹200000 तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है. मृत्यु की स्थिति में ₹200000 तक की मदद दी जाती है. दोनों हाथ, पैर या आंखें खोने पर ₹50000. रीढ़ की हड्डी टूटने या कोमा की स्थिति में ₹50000. डी-स्कैल्पिंग यानी सिर के बाल पूरी तरह निकल जाने पर ₹40000. आंशिक बाल झड़ने पर ₹25000. एक हाथ, पैर या आंख की हानि पर ₹25000. उंगलियों के नुकसान पर ₹5000 से ₹20000 तक सहायता दी जाती है. मंडी में काम के दौरान फ्रैक्चर की स्थिति में ₹10000. एक या दोनों अंडकोष की हानि की स्थिति में ₹25000 से ₹40000 तक का लाभ मिलता है.
पात्रता और लाभार्थी
इस योजना के लाभ राजस्थान के किसान, खेतीहर मजदूर और मंडी में काम करने वाले हमाल, पल्लेदार और मजदूर ले सकते हैं. लाभार्थी का राज्य का निवासी होना आवश्यक है और मंडी समिति से लाइसेंस होना चाहिए.
आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा
योजना का आवेदन घटना के छह महीने के भीतर करना होता है. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है. ऑनलाइन आवेदन SSO पोर्टल और Raj Kisan Saathi प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है. इसके लिए आधार या भामाशाह ID से लॉगिन करना होगा. फिर Raj Kisan टैब में जाकर Application Entry Request विकल्प चुनकर दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करना होता है. ऑफलाइन आवेदन मंडी समिति कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं. आवेदन के 30 दिनों के भीतर सत्यापन के बाद सहायता राशि जारी कर दी जाती है.
आवश्यक दस्तावेज
मृत्यु की स्थिति में FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक होते हैं. विकलांगता या हानि की स्थिति में सरकारी या निजी चिकित्सक का प्रमाण पत्र तथा इलाज से संबंधित दस्तावेज मांगे जाते हैं. इसके अलावा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक या खाता विवरण भी जरूरी है.
हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी
यदि आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या आए तो लाभार्थी 0141-2927047 या 0141-2922613 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा [email protected]
और [email protected]
पर ईमेल भी कर सकते हैं.