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पटना। राज्यभर में दुकानें अब रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं, शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। नई गाइडलाइंस (Bihar Corona Guidelines) के मुताबिक, अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रमों में 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।
धार्मिक स्थल बंद, ऑफिस में 50% उपस्थिति
सरकारी और प्राइवेट कार्यालय में 50 फीसदी उपस्थिति के साथ ही कामकाज हो सकेगा। 6 से 21 जनवरी तक धार्मिक स्थल (Bihar Corona Guidelines For Religious Place) भी बंद रहेंगे। मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। बाहरी व्यक्तियों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में प्रवेश निषेध रहेगा। रेस्टोरेंट और ढाबे में क्षमता से 50 फीसदी लोगों को ही बैठाने का आदेश होगा।
बिहार सरकार की नई गाइडलाइंस को जानिए
अगले आदेश तक CM का जनता दरबार स्थगित
सीएम नीतीश का समाज सुधार यात्रा स्थगित
पूरे बिहार में रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें
आवश्यक सेवा की दुकानें खुली रहेंगी
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू
9वीं से 12वीं की कक्षा आधी उपस्थिति के साथ चलेंगी
8वीं तक के कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी
सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 50% उपस्थिति
बाहरी लोगों के ऑफिस में आने पर पाबंदी
सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे
मंदिरों में केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे
सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब बंद रहेंगे
बिहार में 8वीं तक के स्कूल पूरी तरह बंद
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मंगलवार को हुई बैठक में स्कूल बंद करने को लेकर अहम फैसला लिया गया। बिहार में आठवीं क्लास तक के स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लास चलेंगी। नौंवीं और दसवीं के बच्चों की 50 फीसदी उपस्थिति के साथ क्लास चलेंगे। यही नियम कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होंगे। शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल बंद करने का फैसला लिया गया।
दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी, रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू
बिहार में दुकानें रात 8 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। आवश्यक सामानों की दुकानों के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोमवार को लगने वाले जनता दरबार को 21 जनवरी तक स्थगित कर दिया। बिहार में 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा।