आजकल हर कोइ बड्ते Toll Tax से परेशान है. हर कोइ चाहता है के उन्हे इसमे रियायतें मिले. आजकल इसी को लेकर एक अफ़वाह उड़ रही है कि पत्रकारो को भी अब कोइ Toll Tax नहीं देना पड़ेगा. अगर आप लोग भी पत्रकार हो या वाहन चालक हो तो ये खबर आपके लिये काम वाली हो सकती है. आज हम आपको इस उड रही अफ़वाह के बारे मे सही खबर बता रहे हैं.
आज का सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है. इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि आप पत्रकारों को भी कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इस वायरल मैसेज ने बताया जा रहा है कि अब पत्रकारों को टोल टैक्स में छूट मिलेगी. इस मैसेज में बताया जा रहा है कि जब भी पत्रकार टोल टैक्स पर जाएंगे तो वहां उनको उनका आईडी कार्ड दिखाने के बाद उनकी कार को फ्री में गुजरने दिया जाएगा. बहुत से लोगों ने इस खबर को एकदम सच मान लिया है,जबकि इस खबर का कुछ उल्टा ही परिणाम है.
जब की खबर को लेकर परिवहन विभाग से फैक्ट चेक किया गया तो चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त हुई. तब परिवहन मंत्रालय से पता चला कि कुछ गिने हुए लोगों की गाड़ियों को ही टोल टैक्स से छूट मिलती है. पत्रकारों की इस श्रेणी में नहीं आती है. पत्रकारों की गाड़ियों के साथ ऐसा नहीं है उन्हें टोल देना पड़ेगा.
जिन लोगों को टोल से रियायत मिली है. इसको लेकर परिवहन विभाग की तरफ से एक लिस्ट जारी करी हुई है. इस लिस्ट में बताया गया है कि किन-किन लोगों को टोल टैक्स में छूट है. इस लिस्ट में तकरीबन 25 लोगों को Toll Tax टैक्स में छूट प्राप्त है. इस list में भारत के राष्ट्रपति की गाड़ी से लेकर एंबुलेंस आती है. इन लोगों को किसी भी टोल प्लाजा पर कोई टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है.
परिवहन मंत्रालय के अनुसार निम्न गाड़ियों को होती है टोल टैक्स से छूट
परिवहन मंत्रालय के अनुसार निम्न गाड़ियों को टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने की छूट मिलती है.
1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के उपराष्ट्रपति
3. भारत के प्रधानमंत्री
4. भारत के चीफ जस्टिस
5. लोकसभा अध्यक्ष / राज्यसभा के सभापति
6. थलसेनाध्यक्ष या अन्य सेवाओं में समकक्ष
7. किसी राज्य के मुख्यमंत्री
8. कैबिनेट मंत्री
9. किसी राज्य के विधानसभा के सभापति
10. किसी भी राज्य के राज्यपाल
11. सुप्रीम कोर्ट के जज
12. किसी राज्य के राज्यमंत्री
13. केंद्र शासित प्रदेश के एलजी
14. पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्टॉफ
15. किसी राज्य के विधासभा अध्यक्ष
16. लोकसभा / राज्यसभा सांसद
17. भारत सरकार के सचिव
18. लोकसभा सचिव
19. राज्य सरकार के मुख्य सचिव
20. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
21.हाई कोर्ट के जज
22. रोगीवाहन etc .
ऊपर दिए गए लोगों के अतिरिक्त भी और बहुत सारे लोगों को टोल टैक्स में रियायत दी गई है. इन्हें टोल टैक्स देने की पूर्णतया छूट है. शव वाहन को भी किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है. भारतीय सेना से प्राप्त किसी भी परमवीर चक्र अशोक चक्र आदि प्राप्त व्यक्ति को भी किसी प्रकार का टोल नहीं देना पड़ता है. इसके लिए इन लोगों को फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाना पड़ता है.