मुजफ्फरनगर । चोरी के अभियुक्त को गेंगेस्टर कोर्ट से दो साल तीन माह की सजा और जुर्माना लगाया गया है।
मामला थाना शाहपुर का है वर्ष 2008 में वादी तोहिद निवासी झिंझाना शामली के घर में घुस कर अज्ञात चोरों ने चोरी कर रुपये आभूषण लें गए थे। कुछ दिन बाद पुलिस ने घटना का अनावरण कर अभियुक्तगण नूर मोहम्मद पुत्र कालू निवासी शिकारपुर भोराकलां व नसीम और क़ासिम को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया। तत्कालीन थानाध्यक्ष शाहपुर अरुण कुमार त्यागी ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में चालान किया और प्रभारी निरीक्षक बुढ़ाना ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट प्रस्तुत किया।
अभियुक्त नूरमोहम्मद की पत्रावली प्रथक कर सुनवाई उपरांत गैंगेस्टर जज बाबू राम ने नूर मोहम्मद को दो साल तीन माह की सजा और 5हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अधियोजन अधिकारी संदीप सिंह विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर, राजेश शर्मा ने की।