बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा मिनिमम इतना बैलेंस, जान लें नए Rule

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Haryana Update : RBI के सर्कुलर के अनुसार, गैर-कार्यशील खातों में न्यूनतम बैलेंस मेंटेनिंग नहीं करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। निष्क्रिय खातों पर, जिनमें दो वर्ष से अधिक समय से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, बैंक मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं ले पाएंगे। एक अप्रैल से ये नियम लागू होंगे।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खातों में मिनिमम बैलेंस को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यदि आप बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप कम बैलेंस चार्ज देंगे। आरबीआई ने कहा कि बैंक निष्क्रिय खातों पर कम बैलेंस मेंटनेंस नहीं करने के लिए पेनाल्टी नहीं लगा सकते हैं। इसमें उन खातों को शामिल किया गया है जो दो साल से अधिक समय तक कोई भी भुगतान नहीं कर चुके हैं। एक अप्रैल से ये नए नियम लागू होंगे।

RBI के नए नियमों में जो अन्य बातें शामिल हैं-

आरबीआई ने कहा कि बैंक स्कॉलरशिप या सीधे भुगतान के लिए खोले गए खातों को निष्क्रिय नहीं मान सकते हैं। भले ही इन खातों का दो वर्ष से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया गया हो। आरबीआई ने निष्क्रिय खातों को एक सर्कुलर भेजा है। जो बैंकों को निर्देश देता है।

आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि इन निर्देशों से बैंकिंग सिस्टम में अनक्लेम्ड डिपॉजिट को कम करने की कोशिश की गई है और इस धन को उनके सही दावेदारों को वापस करने का प्रयास किया गया है।

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आरबीआई के नए नियमों के अनुसार बैंकों को ग्राहकों को एसएमएस, लेटर या मेल के माध्यम से खातों को निष्क्रिय करने की सूचना देनी होगी। साथ ही, इस सर्कुलर में बैंकों से कहा गया है कि अगर कोई खाताधारक या खाताधारक के नॉमिनी का परिचय (Introduction of Nominee of Account Holder) नहीं मिलता है, तो बैंक उस व्यक्ति से संपर्क करें जो खाताधारक या खाताधारक का परिचय कराया था।

अकाउंट शुरू करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा—

आरबीआई ने एक नवीनतम सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार बैंकों को निष्क्रिय किए गए खातों में न्यूनतम बैलेंस मेनटेन नहीं करने पर पेनाल्टी लगाने की अनुमति नहीं दी गई है।निष्क्रिय खातों को एक्टिव करने के लिए नियमानुसार कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अनकलेम्ड डिपॉजिट मार्च 2023 तक 42272 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दस साल से अधिक समय से चल रहे डिपॉजिट अकाउंट्स के बैलेंस को बैंक आरबीआई के डिपॉजिटर और एजुकेशन अवेयरनेस फंड में भेजा जाएगा।

आरबीआई ने पहले ही बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर पेनाल्टी चार्ज लगाया जाएगा। बहुत से बैंक इसके बाद भी लगातार पेनाल्टी लगाते रहे हैं।