मुजफ्फरनगर के गांव राजपुर कला में कातिलाना हमले में 2 भाईयों को 7 वर्ष की कैद

2 brothers imprisoned for 7 years in murderous attack in Rajpur Kala village of Muzaffarnagar
2 brothers imprisoned for 7 years in murderous attack in Rajpur Kala village of Muzaffarnagar
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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने युवक पर कातिलाना हमला करने के दोषी 2 भाईयों को 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 7-7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घर में कूड़ा फेंकने से मना करने पर पैदा हुई रंजिश के चलते 8 वर्ष पहले युवक पर कातिलाना हमला किया गया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रेणु शर्मा ने बताया कि 8 वर्ष पहले जानसठ थाना क्षेत्र के गांव राजपुर कला में एक युवक पर कातिलाना हमला किया गया था। बताया कि राजपुर कलां गांव निवासी राजबीर पुत्र रिसाल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव में उसके घर से सटे सोमपाल तथा ऋषिपाल पुत्रगण रतिराम के मकान हैं। बताया कि आए दिन सोमपाल तथा ऋषिपाल अपने घर का कूड़ा उनके घर के चौक में फेंक देते थे। जिसके लिए उन्हें मना किया जाता था। आरोप लगाया कि कई बार मना करने के बावजूद वे कूड़ा डालने से बाज नहीं आए। राजवीर ने बताया कि 9 अक्टूबर 2014 दिन में करीब 10.30 बजे उसका बेटा ब्रजवीर खेत से पशुओं का चारा लेकर लौट रहा था। आरोप है कि घर से कुछ दूरी पर ही सोमपाल तथा ऋषिपाल ने उसे रोक लिया। दोनों ने उस पर गाली गलौज करते हुए कूड़ा डालने से मना करने का विरोध किया। जिसके बाद ऋषिपाल ने हाथ में लिये अपने देशी तमंचे से ब्रजवीर पर फायर किया। लेकिन वह बाल-बाल बच गया। आरोप है कि इसके बाद सोमपाल ने हाथ में लिये तबल से ब्रजवीर पर हमला किया। बताया कि तबल के वार से ब्रजबीर के सिर में गंभीर चोट आई। जिसे सीएचसी ले जाया गया। जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रैफर किया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रेणु शर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 4 के जज गोपाल उपाध्याय के समक्ष हुई। बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुननने के बाद इस मामले में आरोपित दोनों सगे भाईयों सोमपाल तथा ऋषिपाल को दोषी ठहराते हुए दोनों को 7 साल कैद की सजा सुनाई। बताया कि दोनों पर कोर्ट ने 7-7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।