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पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मद्यनिषेध, उत्पाद नियमावली 2021 व 2022 में संशोधन करते हुए वाहन मालिकों को राहत दी गई है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया कि नये प्रावधान के अनुसार अब किसी भी वाहन में शराब पकड़े जाने पर वाहन मालिक को न्यूनतम बीमाकृत मूल्य का 10 प्रतिशत और अधिकतम पांच लाख रुपये ही दंड लगेगा. पहले ऐसे वाहनों का मूल्य का 50 प्रतिशत राशि देने के बाद ही छोड़ा जाता है. अब जिलाधिकारी वाहनों में शराब पकड़े जाने के बाद नये प्रावधान के अनुसार जुर्माना भरकर वाहन ले जायेंगे.
इसके अलावा कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2023- 24 में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कोरीडोर (एकेआइसी) परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग कलस्टर (आइएमसी) की स्थापना के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) में शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट में परिवर्तन की स्वीकृति दी है. अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कोरीडोर इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के बैक बोन पर आधारित है. यह परियोजना सात राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी. इसकी लंबाई 1839 किलोमीटर होगी.
कैबिनेट की बैठक में दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा और पूर्णिया हवाई अड्डा पर नये सिविल इन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच एमओयू करने की स्वीकृति दी गयी है. इसके तहत अब दोनों हवाई अड्डों को दरभंगा और पूर्णिया के मास्टर प्लान में शामिल किया जायेगा. साथ ही नये इन्क्लेव के निर्माण के लिए राज्य सरकार प्राधिकरण को अतिक्रमण मुक्त भूमि उपलब्ध करायेगी. इसके साथ ही एयरपोर्ट को फोरलेन की कनेक्टिविटी दी जायेगी. साथ ही राज्य सरकार बिजली और पानी की व्यवस्था भी करेगी.
शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति
इसके साथ ही कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालयों में स्नातक शिक्षक व स्नातकोत्तर शिक्षक के पद पर जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त स्नातक व स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति करने के फैसले पर भी मुहर लगायी है.