गर्भवती महिला से छेड़छाड़: फर्जी डॉक्टर को 12 साल की कैद: कुरुक्षेत्र कोर्ट ने डेढ़ लाख जुर्माना लगाया

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में फर्जी डॉक्टर रामपाल को अदालत ने 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, पीड़िता को 25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया है।

यह घटना थाना लाडवा क्षेत्र की है। 15 जून 2023 को छह महीने की गर्भवती महिला अपने घर पर अकेली थी। उसी दौरान एक व्यक्ति उसके घर आया और खुद को डॉक्टर बताकर घर पर ही जांच करने की बात कही। महिला के विश्वास करने पर आरोपी उसे कमरे के अंदर ले गया।

कमरे में आरोपी ने कथित तौर पर महिला के साथ छेड़छाड़ और गलत हरकत की। जब महिला ने विरोध किया, तो उसने जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया।

पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद आरोपी की पहचान रामपाल के रूप में हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, जमानत मिलने के बाद वह 25 हजार रुपये लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार किया।

मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई और महज ढाई वर्षों में फैसला आ गया। लंबी सुनवाई के बाद, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रामपाल को दोषी ठहराया। उसे 12 साल की कैद और कुल 1.65 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।