पटना कोचिंग फायरिंग विवाद में खान सर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अवैध हथियार से चली थी गोली?

पटना; बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग विवाद के बीच खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैसल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. फायरिंग केस में हथियारों को लेकर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं. खान सर के दोनों बॉडीगार्ड द्वारा की गई फायरिंग में पुलिस ने बड़ी पड़ताल की है. सूत्रों की मानें तो पुलिस ने अपनी केस डायरी में हथियार वेरिफिकेशन को लेकर बड़ा खुलासा दर्ज किया है.

पुलिस ने खान सर के बॉडीगार्ड तालेबर सिंह का हथियार बिहार में वैध परमिट के बिना होने का दावा किया है. जिस हथियार से फायरिंग हुई, उसके परमिट पर सवाल उठ गए हैं. वहीं दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार के हथियार के इस्तेमाल पर भी पुलिस ने आपत्ति जताई है. पुलिस ने अपडेटेड केस डायरी में दोनों के हथियारों पर अहम बिंदु दर्ज किए हैं.

30 जून को कोर्ट में अगली सुनवाई
पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग संस्थान में हुई गोलीबारी की घटना से जुड़े मामले में शनिवार (27 जून) को फैसल खान उर्फ खान सर की अंतरिम जमानत अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार (30 जून) को होनी है. शनिवार को सुनवाई के दौरान मामले की अपडेटेड केस डायरी अदालत में पेश की गई और बहस के लिए सुनवाई मंगलवार (30 जून) तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

खान सर के वकील ने दी यह जानकारी
खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि जांच अधिकारी ने मामले की अपडेटेड केस डायरी कोर्ट में पेश कर दी है. इस मामले में बहस के लिए मंगलवार की तारीख तय की गई है और तब तक खान सर के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश प्रभावी रहेगा. मामले की अंतिम सुनवाई भी उसी दिन होने की संभावना है.

मौआर ने कहा कि इसी घटना से जुड़े खान सर के सुरक्षाकर्मियों के मामले को भी मंगलवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया है. उन्होंने कहा कि खान सर पुलिस और जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं.

इसी महीने कोचिंग पर हुई थी फायरिंग
जून की शुरुआत में कुछ उपद्रवियों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ की थी और इस दौरान खान सर के सुरक्षाकर्मियों ने गोली चलाई थी. इस मामले में दर्ज एफआईआर में खान सर का भी नाम शामिल किया गया था. अदालत ने 9 जून को उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे दी थी.