बिहार में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी के नियम बदले, आज से ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह बंद

पटना। बिहार सरकार ने राज्यकर्मियों के लिए अवकाश लेने की पूरी व्यवस्था बदल दी है। 1 जुलाई से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अब ऑफलाइन आवेदन देकर छुट्टी नहीं ले सकेंगे। सरकार ने सभी प्रकार के अवकाश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है।

आज से सिर्फ HMRS पोर्टल और ऐप से होगा आवेदन
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार अब आकस्मिक अवकाश (CL), अर्जित अवकाश (EL) समेत हर तरह की छुट्टी के लिए HMRS (Human Resource Management System) पोर्टल या मोबाइल ऐप का ही इस्तेमाल करना होगा। ऑफलाइन आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

मोबाइल से होगी छुट्टी की पूरी प्रक्रिया
नई व्यवस्था के तहत सभी राज्यकर्मियों को HMRS मोबाइल ऐप डाउनलोड कर पंजीकरण करना होगा। कर्मचारी इसी ऐप या पोर्टल से छुट्टी के लिए आवेदन करेंगे, जबकि संबंधित अधिकारी ऑनलाइन ही आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे।

सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत
सरकार का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से कर्मचारियों को छुट्टी के लिए बार-बार कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। आवेदन से लेकर मंजूरी तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से समय की बचत होगी और काम अधिक पारदर्शी बनेगा।

हर छुट्टी का रिकॉर्ड रहेगा ऑनलाइन सुरक्षित
नई प्रणाली के जरिए प्रत्येक कर्मचारी के अवकाश का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। इससे छुट्टियों की निगरानी, लंबित आवेदनों की समीक्षा और मानव संसाधन प्रबंधन पहले की तुलना में अधिक आसान और व्यवस्थित होगा।

राज्यकर्मियों के लिए नई व्यवस्था आज से लागू
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई से यह व्यवस्था पूरे राज्य में प्रभावी हो गई है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द HMRS ऐप डाउनलोड कर पंजीकरण पूरा करने की सलाह दी गई है।  अब भविष्य में अवकाश से जुड़े सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।