गुरुग्राम। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद हरियाणा में स्टिल्ट+4 (एस+4) आवासीय भवनों को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला सामने आया है। सुनवाई के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग निदेशक ने पूरे हरियाणा में स्टिल्ट+4 निर्माण की नई मंजूरियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
संबंधित विभागों को भी स्पष्ट निर्देश जारी
निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान स्वीकृति और सेल्फ सर्टिफिकेशन से जुड़ी प्रक्रियाएं तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं अंतिम रूप में नहीं हैं।
ऐसे में अगले आदेश तक आवासीय प्लाॅटों पर स्टिल्ट+4 भवनों के सभी नए अनुमोदन रोक दिए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित विभागों को भी स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि स्टिल्ट+4 से संबंधित किसी भी आवेदन को स्वीकृति न दी जाए।
कई लंबित मंजूरियां बहाल की गईं
बता दें कि मंगलवार को इस मामले की सुनवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुई। यह मामला सुनील सिंह बनाम हरियाणा सरकार से संबंधित याचिका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता निवेदिता शर्मा याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रही हैं।
इस मामले में पहले हाईकोर्ट ने पूरे हरियाणा में स्टिल्ट+4 निर्माण पर रोक लगा दी थी। बाद की दो सुनवाई के दौरान अदालत ने राहत देते हुए रोक को केवल गुरुग्राम तक सीमित कर दिया था और राज्य के अन्य हिस्सों में मंजूरियां बहाल कर दी गई थीं। अब हाल ही में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई।
किसी भी प्रकार की नई मंजूरी नहीं
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल स्टिल्ट+4 भवनों के लिए किसी भी प्रकार की नई मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद मंगलवार शाम तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने मुख्य प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, एचएसआईआईडीसी सहित सभी वरिष्ठ एवं जिला टाउन प्लानर्स और संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर पूरे हरियाणा में स्टिल्ट+4 भवनों की स्वीकृतियों पर अगले आदेश तक रोक लगाने के निर्देश दे दिए।
अगले आदेश जारी होने तक स्थगित
विभाग ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन पोर्टल पर स्टिल्ट+4 भवनों से संबंधित आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया भी तत्काल प्रभाव से बंद की जाए तथा इस संबंध में आगे की कार्रवाई अगले आदेश जारी होने तक स्थगित रहे।
क्या स्टिल्ट+4?
बता दें कि स्टिल्ट+4 (Stilt + 4) का मतलब है कि ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग होगी और उसके ऊपर चार मंजिला (4 Floors) रिहायशी निर्माण की अनुमति होगी।