महिला डॉक्टर से बोला CMO: तेरे साथ सेक्स करना है, 15 मिनट में…

CMO told the female doctor: I want to have sex with you, in 15 minutes...

यमुनानगर. हरियाणा के यमुना नगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में महिला डॉक्टर ने जिले के सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं. फिलहाल, पुलिस ने महिला डॉक्टर की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है. केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है और फोन भी बंद कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, महिला डॉक्टर ने एसपी से मिलकर सीएमओ के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने महिला के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए हैं. दरअसल, यमुनानगर सिविल अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर ने सीएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगाते बताया कि वह उन्हें कई दिन से परेशान कर रहा था और साथ ही कहता था कि उसके साथ सेक्स करना चाहता है. महिला डॉक्टर ने पूरे सबूत के साथ पुलिस के सामने पेश हुई और एक पेन ड्राइव में सबूत पुलिस को सौंपे हैं.

महिला डॉक्टर दलित है और ऐसे में उसकी जाति को लेकर भी सीएमओ ने कई बार टिप्पणी की थी. साथ ही फोन पर महिला डॉक्टर के साथ अश्लील बातें की. ASP भूपेंद्र सिंह ने मामले की पुष्टि की है और कहा कि केस दर्ज करने के बाद पुलिस जांच कर रही है.

एफआईआर में क्या लिखा
महिला डॉक्टर ने अपनी शिकायत में लिखा कि CMO मंजीत सिंह ने उसके साथ कई बार अभद्र और अश्लीलता की. वह बातचीत में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो किसी महिला कर्मचारी के साथ करना अत्यंत आपत्तिजनक है. उन्होंने कहा कि ऐसे में सीएमओ के दफ्तर में जाने से उन्हें डर और असहजता महसूस होती रही.

शिकायत में महिला डॉक्टर ने कहा कि अक्सर बिना कारण से आरोपी उसे अपने दफ्तर में बुलाते हैं. इस दौरान उस पर जातिसूचक टिप्पणियां भी की. 20 सितंबर को CMO ने उन्हें कई फोन किए. उन्होंने सारी बातें अपनी मां को बताई. इस पर मां के साथ उन्होंने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली. महिला डॉक्टर ने कहा कि उसने प्रूफ से तौर पर पैन ड़्राइव में सौंपी हैं.

पुलिस ने केस दर्ज किया
फोन पर कॉल में सीएमओ ने कहा कि It’s now or never, get ready in 10 to 15 minutes. क्यों घबरा रहे हो आप? आगे से किसी काम के लिए मत आना. मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा. आरोपी डॉक्टर ने फोन पर कहा कि तेरे साथ सेक्स करना है और इस बारे में किसी से बात ना करना. महिला डॉक्टर ने शिकायत में कहा कि उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए. फिलहाल, महिला थाना यमुनानगर में धारा 75(2), 78 BNS, 3(1) (1) SC/ST ACT (1989) में केस दर्ज किया गया है.