तीन आपराधिक कानून लागू होते ही उत्तराखंड में पहले दिन चार केस-6 लोगों की गिरफ्तारी

As soon as three criminal laws came into force in Uttarakhand, four cases were registered on the first day and six people were arrested
As soon as three criminal laws came into force in Uttarakhand, four cases were registered on the first day and six people were arrested
इस खबर को शेयर करें

देहरादून: उत्तराखंड में नए आपराधिक कानून के तहत हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली में पहला केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा देहरादन, चमोली और हल्द्वानी में भी एक-एक केस दर्ज किया गया। चमोली में पहली गिरफ्तारी हुई। राज्य में सोमवार देर रात तक चार मुकदमे दर्ज किए गए। जबकि, देहरादून समेत पूरे प्रदेश में पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

देहरादून में पहले दिन सड़क दुर्घटना का मुकदमा

नए आपराधिक कानून के तहत देहरादून जिले में पहला मुकदमा सड़क दुर्घटना का दर्ज किया गया। सोमवार को यह मुकदमा राजपुर थाना पुलिस ने दर्ज किया है। इस मामले में पुराने कानून के तहत दो वर्ष की सजा के मुकाबले नए कानून के तहत लगी धाराओं में अधिकतम सजा तीन वर्ष तक हो सकती है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रविवार रात करीब 1210 बजे राजपुर थाना क्षेत्र के काठबंगला में शिप्रा विहार कॉलोनी के गेट पर सड़क दुर्घटना हुई। घायल के पिता गुड्डू निवासी तरला नांगल, काठबंगला ने सोमवार सुबह तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा सौरभ रविवार देर ड्यूटी कर बाइक से घर लौट रहा था।

शिप्रा विहार कॉलोनी के गेट के सामने काले रंग की कार के चालक ने उनके बेटे की बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद कार चालक फरार हो गया। गंभीर घायल सौरभ को रात में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने तहरीर दी तो सोमवार सुबह 11 बजकर 14 मिनट पर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 281 और 324 (4) लगाई गई है।

अधिवक्ता सुयश कुकरेती ने बताया कि इन धाराओं के तहत अधिकतम तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पुराने कानून के तहत ऐसे मामले में धारा 279, 336, 337, 338 और 427 लगाई जाती। इन धाराओं में अधिकतम दो वर्ष तक सजा और जुर्माने का प्रावधान था। एसओ राजपुर पीडी भट्ट ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज होने पर फरार वाहन चालक का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वाहन मिलने पर उसे कब्जे में लेकर पुलिस थाने में लाकर खड़ा किया जाएगा।

हरिद्वार में लूट का केस दर्ज किया गया

हरिद्वार। ज्वालापुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4) के तहत मुकदमा किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोहल्ला जाटान (बिजनौर) के विपुल भारद्वाज रात पौने दो बजे रविदास घाट पर बैठे थे। इसी दौरान दो अज्ञात युवकों ने चाकू के बल पर विपुल से मोबाइल फोन और 1400 रुपये लूट लिए। सोमवार सुबह 1041 बजे कोतवाली पहुंच विपुल ने यह मुकदमा दर्ज किया। पुराने कानून के तहत यह मुकदमा धारा 392 के तहत दर्ज होता जबकि नए कानून के तहत पुलिस ने धारा 309(4) में इसे दर्ज किया।

हल्द्वानी में देररात दर्ज किया गया मुकदमा

हल्द्वानी। नए कानून के तहत हल्द्वानी में पहला मुकदमा सोमवार रात करीब 11 बजे मारपीट की घटना में दर्ज हुआ। भीमताल निवासी कैंटर चालक नकुल शर्मा का आरोप था कि रविवार रात नवीन मंडी में थोक व्यापारी के मुनीम और उसके दो साथियों ने हमला किया। शहर कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 118 (1), 351(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चमोली के थराली में हुई पहली गिरफ्तारी

गोपेश्वर। चमोली के थराली में सोमवार को दो भाइयों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर एक युवक के साथ मारपीट का आरोप है। देवाल निवासी मनोज बिष्ट ने तहरीर दी कि कमल कुमार निवासी ग्राम सैदखेड़ी कोतवाली नगीना और उसके भाई गौरव कुमार ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने दोपहर बाद दोनों को धारा126/135(3)/170 के तहत पकड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। दोनों सलून चलाते हैं।