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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का फैसला लिया है. मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना ने राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 की धारा 24 (1) के तहत राज्य में निर्माण गतिविधियों के संबंध में लिखित आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के मुताबिक आपदा प्रभावित इमारत और सड़क के पुनर्निर्माण कार्यों के अलावा कोई निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए पहाड़ी का कटान नहीं किया जा सकेगा. यह प्रतिबंध 16 सितंबर 2023 तक लागू रहेगा.
नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
इसके अलावा शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चंबा में कमर्शियल और पर्यटन इकाइयों के निर्माण के संबंध में अनुमति पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. प्रदेश सरकार ने यह फैसला भारी बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा के चलते लिया है. सरकार का तर्क है कि मानवीय जीवन, आधारभूत संरचना और सुरक्षा के मद्देनजर सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है.
निर्माण से जुड़े सख्त नियम ला सकती है सरकार
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से प्रदेश में भारी तबाही हुई है. जानकारी के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में निर्माण नियमों को सख्त करने जा रही है. आने वाले दिनों में सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और निर्माण से जुड़े नियमों पर शक्ति लागू करेगी. इसके अलावा सरकार पेड़ों के कटान, वैध और अवैध अतिक्रमण के साथ पहाड़ों पर होने वाली डंपिंग को रोकने के लिए भी सख्त से कार्रवाई करने जा रही है. ज्यादातर इलाकों में अवैध डंपिंग की वजह से ही हादसे पेश आए हैं. पर्यावरणविद भी हिमाचल प्रदेश में निर्माण से जुड़े सख्त नियमों को लागू करने के पक्ष में हैं.