बिहार में कातिल मां को फांसी, अवैध संबंध छिपाने के लिए 10 साल की बेटी की हत्या

अररिया : बिहार के अररिया जिले में दिल दहला देने वाली वारदात पर अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे-4 कोर्ट के जज रवि कुमार ने अपनी ही 10 वर्षीय बेटी की हत्या करने वाली मां पूनम देवी (35) को फांसी की सजा सुनाई है। डेढ़ साल के भीतर स्पीडी ट्रायल में केस का निपटारा किया गया। अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अवैध संबंध का राज खुला, मां ने बना डाली हत्या की प्लानिंग
नरपतगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली पूनम देवी के पति पंजाब में मजदूरी करते थे। उनकी गैरमौजूदगी में उसका रूपेश सिंह नाम के युवक से अवैध संबंध था।
21 जून 2023 को बेटी शिवानी ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और पिता को सब बताने की बात कही। तभी पूनम ने धमकी देते हुए बेटी को रास्ते से हटाने की योजना बना ली।

पहले जहर, फिर चाकू… मां ने रची क्रूर साजिश
10 जुलाई 2023 को, पति के घर लौटने की खबर से घबराई पूनम ने अपनी 10 साल की बेटी को जहर देने का प्लान अमल में उतारा। उसने कीटनाशक दवा को मछली में मिलाकर शिवानी को खिला दिया। बेहोश होने पर गले और पेट में कई बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्याकांड को छिपाने के लिए शव को जलावन घर में मकई के ढेर में छिपा दिया और खून साफ कर दिया। बाद में खुद ही लाश “ढूंढने” का नाटक करने लगी।

गवाहों ने खोला सच, कोर्ट ने सुनाई फांसी
पुलिस के सामने पूनम के बयान और मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ—विसरा जांच में डिकोलरस नामक जहरीला ऑर्गेनोफॉस्फेट पाया गया, जो कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल होता है। एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि अभियोजन ने 2 जनवरी 2024 से गवाह पेश करने शुरू किए और सभी गवाहों ने घटना का पूरा समर्थन किया। बचाव पक्ष ने कम सजा की मांग की, लेकिन अदालत ने अपराध को “रेयर ऑफ द रेयरेस्ट” मानते हुए फांसी की सजा सुना दी।