बिहार की महिलाओं के लिए गुड न्यूज, 1 जून से EV कार-बाइक की सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन

पटना: बिहार की सम्राट सरकार राज्य की महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी दे रही है। राज्य में 1 जून से बिहार इलेक्ट्रिक वाहन (संशोधन) नीति, 2026 के तहत कार खरीदने वाली महिलाओं को एक लाख और बाइक खरीदने पर 12 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वहीं, बाइक की खरीद पर सामान्य पुरुषों को 10 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन कार लेने वाले पुरुषों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। 1 जून से सब्सिडी के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे।

परिवहन विभाग ने इस सब्सिडी की शुरुआत करने के लिए एसओपी बनाई है, जिसका काम अंतिम चरण में है। एसओपी को लेकर अगले सप्ताह विभागीय बैठक होगी। इसके बाद एसओपी जारी की जाएगी। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाएगा। विभाग ने आवेदन के लिए पोर्टल बनाने का काम एनआईसी को सौंपा है।

इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की खरीद पर सामान्य वर्ग को 10 हजार की सब्सिडी
विभाग के मुताबिक, इलेक्ट्रिक बाइक-स्कूटर या स्कूटी खरीदने पर सामान्य वर्ग के लाभुकों को 10 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वहीं एससी और एसटी वर्ग की महिला को 12 हजार रुपये प्रति टू व्हीलर सब्सिडी मिलेगी।

इलेक्ट्रिक मालवाहक थ्री व्हीलर की खरीद पर SC/ST को 60 हजार का अनुदान
इलेक्ट्रिक मालवाहक थ्री व्हीलर गाड़ी की खरीद पर भी सब्सिडी मिलेगी। अगर सामान्य वर्ग की कोई महिला इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर खरीदती है तो उसे 50 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं एससी और एसटी वर्ग की महिला को 60 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। बिहार में क्रय, निबंधित सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन टैक्स में 50 फीसदी तक की छूट मिलेगी।

सब्सिडी के लिए किन कागजों की होगी जरूरत?
अगर आप ईवी की खरीद पर सब्सिडी पाना चाहती है तो आपको कुछ जरूरी कागजों यानी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। ईवी सब्सिडी के लिए आपको बिहार का निवासी होना चाहिए। साथ ही बिहार से गाड़ी खरीदनी होगी।

साथ ही वाहन मालिक की बैंक पासबुक के पहले पेज की स्कैन की हुई प्रति या फोटो स्टेट होना चाहिए। सब्सिडी वर्ग के आधार पर निर्धारित है, ऐसे में आपको जाति प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई प्रति भी देनी होगी। साथ ही OTP और अन्य मैसेज के लिए RC से लिंक आपका मोबाइल नंबर भी चाहिए।