नीतीश कुमार कब देंगे सीएम पद से इस्तीफा? क्या 6 महीने तक रह सकते हैं मुख्यमंत्री, जानें क्या कहते हैं नियम

पटना: बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा. इसकी चर्चा हर जगह हो रही है. दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई थी और अब वो चुनाव जीत भी चुके हैं. 16 अप्रैल को उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी मिल गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि वो जल्द ही बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा.

हालांकि नीतीश कुमार के हालिया कार्यक्रमों और उनके बॉडी लैंग्वेज को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वो तुरंत मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी ‘समृद्धि यात्रा’ खत्म की है. इस दौरान उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया. यात्रा के समापन पर उन्होंने पटना और नालंदा के लिए 1866 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की शुरुआत भी की. इससे साफ है कि वह अभी भी राज्य की राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं.

सीएम पद न छोड़ने की अपील
नालंदा में हुई जनसभा के दौरान एक अलग ही नजारा देखने को मिला. हजारों लोगों ने उनसे बिहार न छोड़ने की अपील की. लोगों ने एक सुर में नारे लगाए कि “नीतीश कुमार बिहार में ही रहें.” इससे यह साफ है कि जनता का एक बड़ा वर्ग अभी भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है.

कब लेंगे राज्यसभा में शपथ?
अब सवाल यह है कि वह राज्यसभा में कब शपथ लेंगे. राज्यसभा का मौजूदा सत्र 2 अप्रैल तक चलेगा. उम्मीद है कि वह इसी दौरान शपथ ले सकते हैं. ऐसे में उनका दिल्ली जाना भी तय माना जा रहा है. खास बात यह है कि करीब 21 साल पहले भी वह सांसद रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे.

कब से कब तक नीतीश रहे सीएम
बार शपथ तिथि समाप्ति तिथि अवधि
1 3 मार्च 2000 10 मार्च 2000 7 दिन
2 24 नवंबर 2005 19 मई 2014 लगभग 8.5 वर्ष
3 20 मई 2014 22 फरवरी 2015 लगभग 9 माह
4 22 फरवरी 2015 26 जुलाई 2017 लगभग 2.5 वर्ष
5 27 जुलाई 2017 16 नवंबर 2020 लगभग 3 वर्ष
6 16 नवंबर 2020 9 अगस्त 2022 लगभग 1.75 वर्ष
7 10 अगस्त 2022 जनवरी 2024 लगभग 1.5 वर्ष
8 जनवरी 2024 नवंबर 2025 लगभग 10 माह
9 20 नवंबर 2025 वर्तमान में चल रहा

क्या कहते हैं नियम? कब तक देना होगा इस्तीफा
नियमों की बात करें तो संविधान के मुताबित अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनता है, तो उसे 14 दिनों के अंदर अपनी राज्य की सदस्यता छोड़नी होती है. इस हिसाब से माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को 30 मार्च तक विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा. नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. 14 दिनों के अंदर इस्तीफा नहीं देने पर नियमानुसार राज्य सभा की सदस्यता खुद खत्म हो जाती है.

राज्सभा सदस्य रहते बने रह सकते हैं सीएम?
वहीं एक और नियम यह कहता है कि कोई भी सांसद मुख्यमंत्री बन सकता है. लेकिन उसे 6 महीने के अंदर राज्य विधानसभा या परिषद का सदस्य बनना जरूरी होता है. यानी अगर नीतीश कुमार राज्यसभा में रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें बाद में फिर से राज्य की सदस्यता लेनी होगी.

कब तक बनेगी नई सरकार
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नया मुख्यमंत्री कब घोषित होगा. माना जा रहा है कि खड़मास खत्म होने के बाद, यानी 14 अप्रैल के बाद ही नई सरकार को लेकर फैसला हो सकता है. फिलहाल मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि, पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार इशारों में सम्राट चौधरी का नाम आगे बढ़ाते नजर आए हैं. वहीं, निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा है.