आज से घर बनाना हुआ महंगा! होम लोन लेने पर नहीं मिलेगी ये अतिरिक्‍त छूट

Building a house has become expensive from today! This additional discount will not be available on taking home loan
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नई दिल्ली: देश इन दिनों बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं. ऐसे में अब घर लेना भी महंगा हो गया है. दरअसल, फर्स्ट टाईम होमबायर्स जो होमलोन के रीपेमेंट पर 3.50 लाख के ब्याज के भुगतान पर सलाना टैक्स छूट का लाभ फायदा उठा रहे हैं. उन्हें आज यानी 1 अप्रैल 2022 से झटका लगने वाला है. केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है.

होम लोन पर नहीं मिलेगी छूट
होम लोन पर आज से आपको 1.5 लाख रुपये की यह अतिरिक्त छूट इसलिए नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार ने इस टैक्स छूट की अवधि नहीं बढ़ाई है. बजट 2022 (Budget 2022) में सरकार ने इस टैक्स छूट की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान नहीं किया. इस वजह से नए वित्त वर्ष यानी 2022-23 में होम लोन पर इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा. घरों की कीमतों को किफायती बनाने के लिए होम लोन पर यह टैक्स छूट 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध थी.

बजट 2019 में मिली थी छूट की मंजूरी
बता दें कि बजट 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरों की कीमतों को किफायती बनाने के लिए धारा 80EEA के तहत इनकम टैक्स लाभ को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया था, इससे घर खरीदारों को आयकर छूट का दावा करने की अनुमति मिली थी. इसके मुताबिक अगर हाउस प्रॉपर्टी की स्टांप ड्यूटी 45 लाख रुपये से कम है तो होम लोन ब्याज भुगतान में 1.50 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.

ये डिडक्शन मिलते रहेंगे

होम लोन पर दो प्रमुख डिडक्शन पहले की तरह मिलते रहेंगे. पहला, सेक्शन 24(बी) के तहत मिलने वाला 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता रहेगा. यह होम लोन के इंट्रेस्ट पर मिलता है. दूसरा, सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाला 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन भी मिलता रहेगा. यह डिडक्शन होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलता है.