SBI को लगा बड़ा झटका! मिला ₹6,338 करोड़ का टैक्स नोटिस, बैंक ने कहा- कामकाज पर कोई असर नहीं

State Bank of India : देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 143(3), 144C(3) और 144B के तहत ₹6,338 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है. बैंक ने कहा है कि ऑपरेशन पर इसका कोई असर नहीं है और बैंक ने अपील करने की योजना बनाई है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को आयकर विभाग की ओर से ₹6,338 करोड़ का भारी टैक्स नोटिस भेजा गया है. ये मामला वित्त वर्ष 2023-24 के टैक्स आकलन से संबंधित है.

क्यों जारी हुआ डिमांड नोटिस?
बैंक के मुताबिक, आयकर विभाग ने हाल ही में बैंक के खातों की विस्तृत जांच की थी. इस जांच में अधिकारियों ने बैंक द्वारा दिखाए गए कुछ खर्चों या दावों को मान्यता नहीं दी. इसे वित्तीय शब्दावली में ‘डिसअलाउंस’ कहा जाता है. इस प्रक्रिया में खारिज किए गए खर्चों के साथ भारी ब्याज जोड़कर कुल ₹6,338 करोड़ की देनदारी तय हुई है. एक्सचेंज को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, ये नोटिस 19 मार्च 2026 को आयकर अधिनियम की धारा 143(3), 144C(3) और 144B के तहत जारी किया गया है.

क्या यर नई समस्या है या पुराना मामला है?
बैंक ने साफ किया है कि टैक्स से जुड़े ऐसे मामले पिछले कई सालों से चल रहे हैं और कई कानूनी विवादों का हिस्सा हैं. इसका मतलब यह है कि ये नया नोटिस किसी ताजा गलती का परिणाम नहीं, बल्कि पुराने विवादों की एक कड़ी है. चूंकि ये राशि बैंक के नियमों के मुताबिक महत्वपूर्ण है. बैंक ने पारदर्शिता बनाए रखते हुए तुरंत अपने शेयरहोल्डर्स और जनता को इसकी जानकारी दे दी है.

ग्राहकों पर क्या होगा असर?
SBI ने भरोसा दिलाया है कि इस टैक्स नोटिस का बैंक के रोजमर्रा के कामकाज या व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. बैंक पहले की तरह ही सुचारू रूप से काम करता रहेगा. साथ ही, बैंक ने ये भी कहा है कि वो इस नोटिस को स्वीकार नहीं करेगा और तय कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील करने की तैयारी में है.