छत्तीसगढ़ में 6 साल से पहले नहीं हो पाएगा पहली क्लास में एडमिशन, सरकार ने बदले नियम

Chhattisgarh School Rules: छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत राज्य में स्कूल एडमिशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली कक्षा (Class 1) में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल होना जरूरी होगा. उम्र की यह गिनती 1 अप्रैल को आधार मानकर की जाएगी. सरकार की तरफ से इसे लेकर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इसमें बताया गया है कि किन छात्रों को तीन महीने की स्पेशल छूट दी जाएगी. इसके अलावा स्कूलों के नए शैक्षणिक सत्र को लेकर भी बदलाव हुआ है.

नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक एडमिशन की उम्र
नर्सरी में 3 से 4 साल
केजी-1 (KG-1) में 4 से 5 साल
केजी-2 (KG-2) में 5 से 6 साल
पहली कक्षा (Class 1) में 6 से 7 साल\

किसे मिलेगी उम्र में 3 महीने की छूट
नियमों के मुताबिक, अगर किसी बच्चे की उम्र 1 जुलाई तक निर्धारित सीमा को पूरा कर लेती है, तो उसे 3 महीने की विशेष छूट (रिलैक्सेशन) देकर एडमिशन दिया जा सकेगा. यह नियम सभी सरकारी, प्राइवेट और अनुदान प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा. साथ ही, राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत मिलने वाली 25% आरक्षित सीटों पर भी यह नियम प्रभावी रहेगा. हालांकि, जो बच्चे पहले से मान्यता प्राप्त प्री-प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अगली कक्षा में प्रमोट होंगे, उन्हें उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. एडमिशन के समय बच्चे की उम्र का निर्धारण टीसी (TC), मार्कशीट या स्कोर कार्ड के आधार पर होगा.

1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र
छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा सत्र की अवधि में भी बड़ा बदलाव किया है. राज्य में अब तक शिक्षा सत्र 16 जून से 30 अप्रैल तक चलता था, लेकिन अब देश के अन्य केंद्रीय बोर्डों (जैसे CBSE) की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी नया शैक्षणिक सत्र हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा. 1 मई से 15 जून तक पहले की तरह ही गर्मियों की छुट्टियां (ग्रीष्मकालीन अवकाश) रहेंगी.

सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को निर्देश दिया है कि नए सत्र के तहत 1 अप्रैल से ही स्कूल प्रवेश उत्सव, फ्री किताबों और यूनिफॉर्म का वितरण और सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल बांटने का काम शुरू कर दिया जाए.