राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के छुरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी को शादी का लालच देकर उसके साथ लगातार रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 15 साल की पीड़िता ने जिला अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, मामला 12 जनवरी 2026 को तब सामने आया, जब जिला अस्पताल राजनांदगांव से बसंतपुर थाने को एक मेमो प्राप्त हुआ। इसमें बताया गया कि एक 15 साल की नाबालिग लड़की ने बच्ची को जन्म दिया है और वह अस्पताल में भर्ती है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता के पिता ने पुलिस को लिखित आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि ग्राम आटरा निवासी कोमल साहू (20 साल) ने उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसी के चलते वह गर्भवती हो गई।
छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के छुरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी को शादी का लालच देकर उसके साथ लगातार रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 15 साल की पीड़िता ने जिला अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, मामला 12 जनवरी 2026 को तब सामने आया, जब जिला अस्पताल राजनांदगांव से बसंतपुर थाने को एक मेमो प्राप्त हुआ। इसमें बताया गया कि एक 15 साल की नाबालिग लड़की ने बच्ची को जन्म दिया है और वह अस्पताल में भर्ती है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता के पिता ने पुलिस को लिखित आवेदन दिया, जिसमें बताया गया कि ग्राम आटरा निवासी कोमल साहू (20 साल) ने उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। इसी के चलते वह गर्भवती हो गई।
चूंकि मामला नाबालिग से जुड़ा था, इसलिए बसंतपुर पुलिस ने तत्काल बिना नंबरी (जीरो एफआईआर) अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। घटनास्थल छुरिया थाना क्षेत्र का होने के कारण केस डायरी को असल अपराध पंजीबद्ध करने के लिए थाना छुरिया भेजा गया। छुरिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m), 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत अपराध दर्ज किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए छुरिया पुलिस ने, बसंतपुर पुलिस के सहयोग से घेराबंदी कर आरोपी कोमल साहू, पिता पंचू साहू निवासी ग्राम आटरा को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बुधवार (14 जनवरी) को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।