Uniform Civil Code In Chhattisgarh: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं. इस दौरान मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य मौजूद रहे. इसके अलावा विभागीय योजनाओं और कामकाज की भी समीक्षा की गई. बैठक में ही सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी के गठन को मंजूरी दी गई है.
बैठक में जो भी फैसले लिए गए हैं. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने पर मुहर लग गई है. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित होगी.
UCC का ड्राफ्ट होगा तैयार
विवाह, तलाक, भरणपोषण, पारिवारिक मामलों से जुड़े अलग-अलग धर्मों के लिए पर्सनल लॉ के नियम लागू हैं. इसी वजह से समान नागरिक संहिता लागू करना आवश्यक है. उच्च स्तरीय समिति राज्य के नागरिकों, विशेषज्ञों से सुझाव लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करेगी. इसके बाद मंत्री परिषद के अनुमोदन के बाद विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे.
महिलाओं को भूमि रजिस्ट्रेशन में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट
इसके अलावा छत्तीसगढ़ की कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया है. बताया गया है कि अब महिलाओं के नाम पर अब भूमि रजिस्ट्रेशन में 50 प्रतिशत की छूट होगी. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि राज्य के सेवारत, भूतपूर्व सैनिकों और उनके विधवाओं के लिए जीवनकाल में एक बार 25 लाख रुपए तक संपत्ति क्रय करने पर 25% छूट मिलेगी.
रेत खदानों के लिए सुगम संचालन के लिए व्यवस्था लागू
इसके अलावा बैठक में रेत खदानों के लिए सुगम संचालन के लिए व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है. अब गौण खनिज नियम में संशोधन किया जाएगा. वहीं खदानों का संचालन बेहतर होगा. इससे खनिजों के अवैध उत्खनन पर रोक लगेगी.
पशुओं को संक्रामक रोग से बचाने के लिए टीकाकरण होगा और जनवरी 2027 तक टीकारण का क्रय होगा. आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक खरीदी और गैस सिलेंडर की व्यवस्था बेहतर करने के भी निर्णय लिए गए हैं.