छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त तक मछली पकड़ी तो होगी जेल, साथ में भरना पड़ेगा जुर्माना

If you catch fish in Chhattisgarh till August 15, you will be jailed and will have to pay a fine
If you catch fish in Chhattisgarh till August 15, you will be jailed and will have to pay a fine
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राज्य सरकारें मौसम की स्थानीय स्थिति को देखते हुए बारिश के मौसम में एक निश्चित अवधि के लिए मछली पकड़ने को प्रतिबंधित कर देती हैं. छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने इस साल 16 जून से 15 अगस्त तक के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. राज्य के मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कृष‍ि, बागवानी और पशुपालन सहित खेती से जुड़े अन्य विभागों की समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया. इस दौरान छत्तीसगढ़ में बागवानी के लिए राज्य में Center for Excellence बनाने का भी फैसला किया गया. राज्य सरकार के पहले 6 महीने पूरे होने पर सीएम साय ने खेती किसानी से जुड़े सभी क्षेत्रों में पिछले 6 महीने के दौरान किए गए कामों की समीक्षा की.

मछली पकड़ी तो लगेगा जुर्माना
छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले मछली पकड़ने पर अगले दो महीने के लिए रोक लगा दी है. सरकार की ओर से बताया गया कि मछलियों की वंश वृद्धि के इस समय को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ मस्य उद्योग कानून के तहत इस साल 16 जून से 15 अगस्त को Fishing Close season के रूप में घोषित किया गया है.

राज्य सरकार ने इसके मद्देनजर नदी, नालों सहित सभी जलाशयों में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है. इस प्रतिबंध के दायरे से किसी पोखर में की जा रही Cage Culture को बाहर रखा गया है. इसमें एक निश्चित आकार के पिंजरे में मछली के बीज का काराेबार करने के लिहाज से मछली पालन किया जाता है. मछली जब उंगली के आकार की हो जाती है, तब इसे दूसरे तालाबों में छोड़ दिया जाता है.

सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि मछली के ब्रीडिंग पीरियड में मछली पकड़ने पर जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है. इसका उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत 1 साल का कारावास अथवा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं. उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर पर लागू नहीं होगा.