हिमाचल के लोगों के लिए अहम खबर, जल्‍द लागू होगा ये कानून, जान ले वरना…

Important news for the people of Himachal, this law will be implemented soon, know it or else...
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शिमला : हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में एक मुहिम के तहत वन भूमि अधिनियम 2006 को लागू किया जाएगा और लोगों को जागरूक करने के लिए तहसीलदारों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. यह बात प्रदेश कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि पूर्व यूपीए सरकार ने वन भूमि अधिनियम 2006 लागू किया और 2008 में नॉटिफिकेशन हुआ था, लेकिन प्रदेश में उस वक्त भाजपा सरकार थी तो कुछ भी काम नहीं हुआ.

कैबिनेट मंत्री नेगी ने आगे कहा कि 2012 से 2017 में कांग्रेस शासनकाल में वन अधिकार अधिनियम के लागू करने के लिए ग्राम कमेटियों का गठन किया गया, लेकिन 2017 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद उक्त कानून को फिर से ठंडे बॉक्स में डाला गया, लेकिन चुनावी वर्ष में जनता को गुमराह करने के लिए चंद मामले सुलझाने का काम किया.

उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में वन अधिकार अधिनियम को सख्ती से लागू कर कांग्रेस सरकार आपना वादा पूरा कर लोगों को भूमि का मालिकाना हक जल्द देगी. उन्होंने कहा कि उक्त कानून को लागू करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों के सभी उपायुक्तों, एसडीएम, राजस्‍व विभाग वन विभाग के अधिकारियों और खंड व जिला स्तरीय नॉन ऑफिशयल सदस्यों को वन भूमि अधिकार अधिनियम को उक्त कानून की जानकारी दी गई.

उन्होंने कहा कि यह कानून बहुत ही सिम्पल है, लेकिन पूर्व सरकार ने इस कानून को मक्कड़ जाल बनाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया. उन्होंने कहा कि वन भूमि अधिकार अधिनियम के लिए सबसे पहले ग्राम सभाओं की सहमति जरूरी है. वन भूमि अधिकार अधिनियम के लिए गठित कमेटी सभी मामलों को एक माह से अधिक का समय नहीं ले पाएगी, एक माह के अंदर ऊपर के कमेटी को रिपोर्ट देगी.