मध्य प्रदेश में सास को 100 बार चाकू से गोदा, बहू की हैवानियत; मौत की सजा

In Madhya Pradesh, daughter-in-law stabbed her mother-in-law 100 times; death sentence
In Madhya Pradesh, daughter-in-law stabbed her mother-in-law 100 times; death sentence
इस खबर को शेयर करें

भोपाल: मध्य प्रदेश में एक महिला को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। रीवा जिले की एक सेशन कोर्ट ने महिला को मौत की सजा दी है। आरोप है कि इस महिला ने अपनी सास को 100 से ज्यादा बार चाकू से गोदा। बताया जा रहा है कि यह महिला घरेलू हिंसा से परेशान थी। 24 साल की अटरैला की रहने वाली कंचन कोल फॉरेंसिक जांच के आधार पर दोषी पाई गई हैं। वारदात में इस्तेमाल की गई धारदार हथियार पर महिला के अंगुलियों के निशान मिले थे।

रीवा जिले कोर्ट के फोर्थ एडिशनल जज पदमा जाटव ने इस हत्याकांड को जघन्य हत्या कररा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस हत्याकांड की क्रूरता का पता चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित महिला के पति बाल्मिकी कॉल को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला के पति ने हथियार खरीदने के लिए सरोज को पैसे दिए थे। हालांकि, पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से बाल्मिकी बरी हो गए थे। रीवा जिले कोर्ट के फोर्थ एडिशनल जज पदमा जाटव ने इस हत्याकांड को जघन्य हत्या करार दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस हत्याकांड की क्रूरता का पता चल रहा है।

लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने कहा कि 11 जुलाई, 2022 को कंचन और सरोज के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अगले दिन सुबह कंचन ने सरोज पर लोहे के पैन से हमला किया था। जब सरोज बेहोश हो गई तब कंचन ने हत्या किए जाने वाले हथियार से सरोज को गोद दिया था। गिफ्तारी के बाद कंचन ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके पति की गैरमौजूदगी में उसकी सास उसे प्रताड़ित करती थी। उसके पति उत्तर प्रदेश के मेऱठ में रहते थे।