मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट ने युवती का अपहरण कर उसके साथ रेप करने वाले को 10 साल और रेप कराने में सहयोग करने वाले दोषी को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रेपिस्ट पर 10 तथा उसके सहयोगी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा ने बताया कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र से 26 दिसंबर 2015 को एक युवती का बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया गया था। आरोप था युवती को बहला फुसलाकर कार में एक स्थान पर ले जाया गया तथा युवती से निकाह किया गया। जिसके बाद युवती से रेप किया गया। रेप के मामले में पुलिस ने इंतजार पुत्र फैयाज निवासी सुभाष नगर तथा रेप व अपहरण में सहयोग करने के मामले में हनीफ पुत्र इलियास निवासी सिकंदरपुर खतौली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की थी। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन वर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज संजीव कुमारी तिवारी ने की। उन्होने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित इंतजार को रेप का दोषी मानते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। इंतजार पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। बताया कि अपहरण में सहयोग करने के मामले में इंतजार के साथी हनीफ को दोषी ठहराया। बताया कि हनीफ को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई। उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि वादी ने पीड़िता कीआयु 15 वर्ष बताई थी, लेकिन अदालत ने उसे नाबालिग नहीं माना। एवं आरोपितों को पोक्सो एक्ट के तहत लगाए गए आरोप से बरी कर दिया।