गाड़ी के VIP नंबर के शौकीनों के लिए खुशखबरी, मध्यप्रदेश में अब नहीं खोएगा आपका फेवरेट नंबर

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग गाड़ी मालिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर ला रहा है। अब वाहन बदलते समय अपना पसंदीदा, लकी या स्टेटस सिंबल वाला पुराना नंबर खोने की चिंता खत्म हो जाएगी। विभाग एक ऐसी सरल व्यवस्था बना रहा है, जिससे आप अपने पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी नई गाड़ी पर आसानी से ट्रांसफर करवा सकेंगे।

बता दें कि पुराने वाहन का नंबर नई गाड़ी पर लेने की सुविधा स्क्रैप पॉलिसी के तहत पहले से मौजूद है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अत्यंत जटिल और समय लेने वाली है। इस कारण बहुत कम लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं। अब परिवहन विभाग इस पूरी प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने जा रहा है।

नई व्यवस्था में जटिल कागजी कार्रवाई को कम कर प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक, मात्र 5 हजार रुपए का शुल्क चुकाकर आप अपने पुराने नंबर को सुरक्षित रख सकेंगे और उसे नई गाड़ी पर दोबारा अलॉट करवा सकेंगे। गाड़ी स्क्रैप कराने या बेचने के बाद आपको आरटीओ (RTO) में इसके लिए आवेदन करना होगा।

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा?
इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो वीआईपी (VIP), लकी या स्टेटस नंबर रखने के शौकीन हैं और अपनी हर नई गाड़ी पर वही खास पहचान बनाए रखना चाहते हैं।

क्या है इसकी वर्तमान स्थिति?
यह नियम अभी लागू नहीं हुआ है। परिवहन विभाग ने इस रोटेशन सिस्टम का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र से मंजूरी मिलते ही इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। अंतिम नियम और नंबर कब तक सुरक्षित रहेगा, इसकी स्पष्टता आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही होगी। मंजूरी मिलते ही रोटेशन सिस्टम लागू होगा, जिससे लोगों को पुराना नंबर लेने में आसानी होगी।