चरथावल पुलिस मुठभेड़ में गौकश घायल, गिरफ्तार:अवैध हथियार बरामद

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना पुलिस ने एक गौकश अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। अभियुक्त पर एक बछड़े की हत्या का आरोप है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। यह घटना 22-23 अप्रैल, 2026 की रात को शुरू हुई थी।

पुलिस को 22-23 अप्रैल, 2026 की रात पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली थी कि ग्राम पावटी के जंगल में एक व्यक्ति ने गोकशी के इरादे से एक बछड़े पर हमला किया है। घायल बछड़ा जंगल में भाग गया, जिसका पीछा आरोपी कर रहा था। पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। बाद में घायल बछड़े की मृत्यु हो गई।

आज 23 अप्रैल, 2026 को चरथावल पुलिस अभियुक्त को घटना स्थल के निरीक्षण के लिए ग्राम पावटी के जंगल में ले गई थी। वहां अभियुक्त ने पुलिसकर्मियों से हाथ छुड़ाकर भागने का प्रयास किया। उसने ईंख के खेत में पहले से छिपाकर रखे तमंचे से पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस टीम इस हमले में बाल-बाल बची। पुलिस ने घेराबंदी कर आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त घायल हो गया।

घायल अभियुक्त की पहचान इरशाद पुत्र नफीस निवासी टंकी के पास, थाना खालापार, मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है।

अभियुक्त इरशाद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं, जिनमें मु0अ0सं0- 243/18 धारा 11/3 पशु क्रूरता अधिनियम (थाना कोतवाली नगर), मु0अ0सं0- 476/19 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम (थाना कोतवाली नगर), मु0अ0सं0- 60/2026 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम (थाना चरथावल) और मु0अ0सं0- 61/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/5/28 आयुध अधिनियम (थाना चरथावल) शामिल हैं।