पूर्व विधायक उमेश मलिक कोर्ट में हुए पेश, 27 मार्च को…

मुजफ्फरनगर। बुढाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट में पेश हुए। आचार संहित उल्लघंन के मामले में कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इस प्रकरण में कोर्ट ने 27 मार्च की तिथि नियत की है।

बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा से पूर्व विधायक उमेश मलिक ने बिना अनुमति के जनसभा की थी। जिसके बाद बुढाना पुलिस ने पूर्व विधायक व अन्य समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन व कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन नहीं करने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।

शुक्रवार पूर्व विधायक उमेश मलिक एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि नियत की है।

पांच अलग-अलग दोषियों किया दंडित

जासं, मुजफ्फरनगर: चरथावल क्षेत्र के गांव में महिला से छेड़छाड़ एवं मारपीट के मामले में न्यायालय ने दंपति को दंंडित किया है। सुनवाई के बाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय के न्यायालय ने भगत सिंह, उसकी पत्नी सविता निवासी गांव कसियारा को 4 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

वहीं नगर कोतवाली में दर्ज आबकारी के प्रकरण में दोषी विजय पुत्र सुखपाल निवासी नसीरपुर को 1,800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उधर, न्यायालय एडीजे-07 द्वारा नगर कोतवाली के वर्ष 2021 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट में आरोपित फरमान कुरैशी पुत्र युनूस उर्फ घोलू निवासी लिकडा पट्टू सूजडु को जेल में बिताई गई 17 माह 10 दिन अवधि के कारावास व 5,000 का जुर्माना लगाया है।