मुजफ्फरनगर। धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपियों के खिलाफ चरथावल पुलिस तीन साल बाद भी समन तामील नहीं करा पा रही है। मामले में चरथावल देहात ग्राम प्रतिनिधि भी आरोपी है। अदालत ने नोटिस जारी किए हैं।
चरथावल थाने के चर्चित धर्म परिवर्तन के मुकदमे में आरोप पत्र पर संबंधित न्यायालय ने 18 मई वर्ष 2022 में संज्ञान लेने के बाद आरोपियों को हाजिर कराने के लिए समन जारी किए। उसके बाद पुलिस आरोपियों को नोटिस तामिल कराने में रुचि नहीं है। आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत थाने से पुलिस ने न्यायालय में हाजिर होने की शर्तों पर छोड़ दिया था। इस प्रकरण में 10 नवंबर 2021 को वादी अमित कुमार की तरफ से धोखे से जान से मारने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन करने का मुकदमा कायम हुआ था।
विवेचना के बाद पुलिस कुछ धाराओं को हटाने के बाद धर्म परिवर्तन एवं धमकी की धाराओं में चरथावल निवासी हाजी सलीम, कलीम पु्त्र नवाब, यामीन, दिलशाद, जाहिद और नौशाद एवं चरथावल देहात प्रधान प्रतिनिधि इसरार के खिलाफ साढ़े तीन साल पहले आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने सभी को तलब किया। इनमें एक आरोपी दिलशाद की मृत्यु हो गई। वादी अमित ने छह आरोपियों के समन पुन: जारी कराए गए है। अदालत ने आरोपियों की हाजरी की अगली तिथि 20 सितंबर नियत है।