राजस्थान में नई गाइडलाइन जारी, 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में…

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नई दिल्ली : राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से शिक्षण संस्थानों को पुन: खोलने का आदेश दे दिया है। अभी सिर्फ कक्षा 9वीं से 12वीं के स्कूलों को खोला जा रहा है। इस संबंध में एक एसओपी जारी की गई है। शिक्षण संस्थानों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बनाए गए सभी नियमों का पालन करना होगा। आइए जानते हैं किन नियमों का पालन करना होगा….

कोचिंग संस्थान भी 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ संचालित होंगे।
इसके साथ ही कोचिंग संस्थान को वेब पोर्टल covidinfo.rajasthan.gov.in पर संस्थान में बैठक क्षमता और स्टाफ के वैक्सीनेशन की सूचना अपलोड करनी होगी।
छात्रों या स्टाफ के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस/ कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमच होंगे।

नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी छात्रों को अपने माता- पिता या अभिभावक से लिखित अनुमति लेनी होगी। अगर अभिभावक छात्रों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो स्कूल द्वारा किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा।
शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा।

सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शिक्षण संस्थानों को स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। दो गज की दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा। रोजाना संपर्क में आने वाली वस्तुओं का प्रतिदिन सेनेटाइजेशन किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा और ऐसा करने पर दंड दिया जाएगा। किसी भी छात्र के कोरोना संक्रमित होने पर संबंधित कक्षा को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा।
किसी पर व्यक्ति पर संक्रमण के लक्षण दिखते ही उसे तुरंत निकटस्थ अस्पताल में ले जाया जाएगा। एंबुलेंस की व्यवस्था संस्थान द्वारा की जाएगी।