यूपी में अब अगर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करना होगा ये काम, जारी हुआ आदेश

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब अगर शादी रजिस्टर्ड करवानी हो तो वर और वधु को मिले उपहारों की सूची भी दाखिल करनी पड़ेगी तभी शादी का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा।इस बारे में प्रदेश के अपर महानिरीक्षक निबंधन मनीन्द्र कुमार सक्सेना ने 17 मई को सभी सब रजिस्ट्रार और सहायक महानिरीक्षक निबंधन को एक पत्र जारी किया है।

इस पत्र में बीती आठ मई को हाईकोर्ट द्वारा अंकित सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले दिये गये आदेश के अनुपालन के क्रम में सभी उप निबंधकों व पदेन विवाह पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। इन अधिकारियों से कहा गया है कि वह यह सुनिश्चत करें कि प्रदेश में दहेज निषेध (सूचियों के रख रखाव) वर और वधु को उपहार देने के नियम 1985 में व्यक्त विधि से तैयार की गयी उपहारों की सूची भी विवाह पंजीकरण के समय शपथ पत्र के साथ विभाग के वेब पेज पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अनिवार्य रूप से दोनों पक्षों द्वारा अपलोड की जाएगी और दस्तावेजों में संरक्षित की जाएगी।