बिहार में रेलवे का एक्शन, 2 लाख से अधिक लोगों पर शिकंजा, भूलकर भी न करें ये गलती नहीं तो…

Railway action in Bihar, crackdown on more than 2 lakh people, don't make this mistake even by mistake, otherwise...
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समस्तीपुरः ट्रेन में सफर के दौरान कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है. अगर ऐसा नहीं किया जाए तो पता नहीं कितना जुर्माना देना पड़ा. जुर्माना से रेलवे को जरूर फायदा होता है लेकिन खुद का नुकसान हो जाता है. ऐसे में ट्रेन में सफर करने के दौरान विशेष बात का ध्यान रखने की जरूरत है.

समस्तीपुर स्टेशन के प्लेटफार्म पर मौजूद टीटी
समस्तीपुर डिवीजन ने 16 करोड़ जुर्माना वसूलेः वर्तमान वित्तीय वर्ष की शुरुआती कुछ महीनों के अंदर ही समस्तीपुर रेल डिवीजन ने टिकट जांच अभियान चलाया है. समस्तीपुर डिवीजन के जारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के महज तीन महीने में ही प्राप्त राजस्व का आंकड़ा हुआ करीब 16 करोड़ रुपए हो गया है.

बिना टिकट यत्रा पर कार्रवाईः पूर्व मध्य रेलवे में समस्तीपुर रेल डिवीजन कई मामलो में अव्वल रहा है. इस डिवीजन के विभिन्न रेल रूटों में बेटिकट व बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले रेल यात्रियो पर भी डिवीजन सख्त दिख रहा. दरअसल, डिवीजन प्रशासन के जारी आंकड़ों को देखे तो वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024 -25 के शुरुआती तीन महीनों के अंदर ही इस डिवीजन ने कुल 2.09 लाख रेल यात्रियों से करीब साढ़े पंद्रह करोड़ रुपए जुर्माना वसूला है.

ट्रेन में टिकट जांच करते टीटी
विशेष टीम का गठनः समस्तीपुर डिवीजन के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो इस डिवीजन के लगभग सभी रेलखंड पर इस अभियान के तहत विशेष टीम का गठन किया गया है. साथ ही इस जांच में बेटिकट यात्रियों के साथ ही बड़ी संख्या में यैसे यात्रियों पर भी कार्यवाही की गई है जो उचित प्राधिकार के ट्रेनों में यात्रा करते पकड़े गए.

सतर्क रहने की जरूरत: गौरतलब है कि डिवीजन ने अभी वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुई टिकट जांच अभियान को लेकर 25 जून तक के आंकड़े जारी किए हैं. वैसे इस दिविजन के मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव की मानें तो आगे भी इस डिवीजन में यह अभियान जारी रहेगा. ऐसे में रेल यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है.

क्या करें क्या नहीं करें?
क्या करें क्या नहीं करें? बता दें कि यात्रा के दौरान जुर्माना से बचने के लिए सावधानी जरूरी है. बिना टिकट लिए एसी में सफर नहीं करना चाहिए. हालांकि ​बिना टिकट के यात्रा करना ही अपराध है. आधी टिकट पर यात्रा करने पर जुर्माना लगता है. ट्रेन में स्मोकिंग और बिना कारण चेन पुलिंग करने पर जुर्माना के साथ जेल भी जाना पड़ता है.