राजस्थान के युवाओं को सरकार दे रही बिना ब्याज के 10 लाख रुपये

आज के समय में हर युवा चाहता है कि वह अपनी नौकरी खुद बनाए और अपना कारोबार शुरू करें. लेकिन ज्यादातर युवा इस रास्ते में फंड की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं. यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है. इस योजना का उद्देश्य सिर्फ नौकरी देने का नहीं है, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर देना और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है.

इस योजना के तहत राजस्थान के युवा 10 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी ब्याज के ले सकते हैं. इसका मतलब है कि आपको बैंक को किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा. यह योजना 11 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 31 मार्च 2029 तक जारी रहेगी. इसे लागू करने की जिम्मेदारी उद्योग और वाणिज्य विभाग की है.

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का मकसद

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि युवा नौकरी के पीछे भागने के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करें. इसके लिए सरकार सिर्फ लोन ही नहीं दे रही, बल्कि मार्जिन मनी और CGTMSE गारंटी शुल्क भी वहन कर रही है. योजना के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और अन्य कई सेक्टर में नया बिजनेस शुरू करने या पहले से चल रहे बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड दिया जाएगा. योजना में संस्थागत आवेदक (जैसे HUF, सोसायटी, LLP Firm, कंपनी, स्वयं सहायता समूह) भी आवेदन कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि बैंक से किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी.

कौन आवेदन कर सकता है?

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें हैं. इसके लिए 18 से 45 साल के बीच होना जरूरी है. अगर कंपनी या संस्था आवेदन कर रही है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. संस्था का कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा 18 से 45 साल के लोगों के पास होना चाहिए. अगर कोई व्यक्ति पहले से बैंक का डिफॉल्टर है, तो उसे लोन नहीं मिलेगा. पहली बार जो लोन मिलेगा, उसी पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी. अगर आपके पास 15 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली किसी कमर्शियल गाड़ी है, तो लोन नहीं मिलेगा. जिन व्यवसायों या गतिविधियों पर राज्य या केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, उनमें लोन नहीं मिलेगा. अगर आप NGO या Trust से लाभ ले रहे हैं, तो योजना का फायदा नहीं मिलेगा.

लोन की राशि कितनी मिलेगी?

लोन की राशि आपके शैक्षिक योग्यता और व्यवसाय के प्रकार पर तय होती है. अगर आपकी पढ़ाई 8वीं से 12वीं तक की है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अधिकतम 7.5 लाख रुपये और सेवा या व्यापार के लिए 3.5 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है, साथ ही लोन राशि का 10 प्रतिशत या अधिकतम 35,000 रुपये मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा.

वहीं, ग्रेजुएट या ITI और उससे ज्यादा योग्यताओं वाले आवेदकों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख रुपये और व्यापार के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा, और मार्जिन मनी लोन राशि का 10 प्रतिशत या अधिकतम 50,000 रुपये तक रहेगा. मार्जिन मनी एक प्रकार का शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है, जो दो साल तक सुरक्षित रखा जाता है और अगर आप अपने व्यवसाय को दो साल तक सफलतापूर्वक चलाते हैं और EMI समय पर चुकाते हैं, तो यह पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है.

आवेदन कैसे करें?

1. सबसे पहले आपको SSO ID बनानी होगी. इसके लिए sso.rajasthan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें.

2. Citizen/Udhyog विकल्प चुनें और आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करें. आप Gmail ID से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

3. अपने SSO ID से पोर्टल या मोबाइल एप पर लॉगिन करें.

4. यहां आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (MYSY) ऑप्शन मिलेगा.

5. आवेदन फॉर्म खोलें और सभी विवरण सही-सही भरें.

6. फॉर्म में आपके बारे में जानकारी, पता, व्यवसाय का प्रकार और व्यवसाय कहां शुरू करना है, ये सब भरना होगा.