हल्द्वानी दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक को राहत, कोर्ट ने 2.44 करोड़ के वसूली नोटिस पर लगाई रोक

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नई दिल्ली। उत्तराखंड हाईकोर्ट से हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को राहत मिली है। दरअसल नगर निगम की ओर से भेजे गए 2.44 करोड़ की वसूली के रिकवरी नोटिस पर हाईकोर्ट रोक लगा दी है। यह मामला 8 फरवरी की उस घटना से जुड़ा है जब बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम और आम लोगों के बीच तनाव पैदा हो गया था और पथराव, आगजनी और गोलीबारी तक देखी गई थी। इस हिंसा के रहते कई लोगों की मौत हुई थी और पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। यह मामला फिलहाल कोर्ट में है।

निगम के नोटिस में क्या था?
हलद्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ नगर निगम हलद्वानी ने 2.44 करोड़ रुपये का रिकवरी नोटिस जारी किया था। यह निर्देश दिया गया था कि हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वही ये हिसाब चुकता करेंगे। अब्दुल मलिक को यह धनराशि 15 फरवरी तक नगर निगम हल्द्वानी में जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस ने इस मामले में अब्दुल मलिक उनकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया था।

अधिकारियों ने नोटिस में कहा था कि मलिक के समर्थकों ने ‘मलिक का बगीचा’ में तोड़फोड़ करने वाली टीम पर हमला किया था। जिसके रहते नगर निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था। दर्ज एफआईआर में मलिक का नाम शामिल है. पुलिस नज़ूल भूमि पर अवैध निर्माण और विध्वंस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने में मलिक के शामिल होने का दावा करती है।

हल्द्वानी नगर निगम ने मलिक को नोटिस भेजा था कि उनके समर्थकों की हिंसा से नगर निगम की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। एक प्राथमिकी में उन्हें इस घटना में आरोपी के रूप में नामित किया गया था, जिससे अनुमान लगाया गया था कि इससे लगभग 2.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।