अभी अभीः भीषण हादसे से दहले लोग, अब तक 25 की मौत, बिछी लाशें ही लाशें

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नई दिल्ली। देश में आज हुए कई अलग-अलग हादसों में 25 लोगों की मौत हो गई। हादसों की घटनाओं से कोहराम मच गया है। उत्तराखंड में जहां 19 लोगों की मोत हो गई, वहीं हिमाचल में 6 लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई।

उत्तराखंड में पिछले 12 घंटों में तीन अलग-अलग सड़क हादसों में 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और छह अन्य घायल हो गए हैं।सूखीढांग-डांडा-मीडार (एसडीएम) रोड में सोमवार रात करीब साढ़े दस बजे बारातियों से भरी मैक्स जीप 500 मीटर गहरी खाई में समा गई। हादसे में चार महिलाओं समेत 14 बारातियों की मौके पर मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल वाहन चालक को जिला अस्पताल और एक अन्य यात्री को टनकपुर में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया है। पुलिस ने तड़के से राहत और बचाव अभियान चलाया। हादसे की वजह चालक का वाहन से नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। मृतकों में सात पुरुष, पांच महिला, 15 वर्षीय एक किशोर और चार वर्षीय मासूम बालिका शामिल है।

जबकि, दूसरा सड़का हादसा पौड़ी जिले में हुआ है। कोटद्वार से स्कूल जा रहे शिक्षकों का वाहन खाई में गिरने से दो शिक्षिकाओं समेत एक शिक्षक की मौत हो गई। जबकि दुर्घटना में घायल अन्य दो लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह राजकीय इंटर कॉलेज सारी में नियुक्त शिक्षक पदमपुर कोटद्वार निवासी जयवीर सिंह अपनी कार से स्कूल जाने के लिए निकले थे।

हिमाचल में मां-बेटी समेत छह महिला कामगार जिंदा जलीं

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली उपमंडल के तहत बाथू में एक अवैध पटाखा फैक्टरी में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे विस्फोट के बाद आग लगने से मां-बेटी समेत छह महिला कामगार जिंदा जल गईं, जबकि 14 अन्य झुलस गए हैं। गंभीर घायल 11 कामगार पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किए गए,। जबकि तीन का इलाज क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में चल रहा है। घायलों में 12 महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 286, 304ए व एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद फैक्टरी संचालक मौके से फरार हैं।

मृतकों में तीन यूपी, दो पंजाब व एक स्थानीय महिला शामिल है। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया एसडीएम हरोली विकास शर्मा को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएम को एक्सपलोसिव एक्ट 1884 की धारा 9(2) की शक्तियों को इस्तेमाल करने के साथ नियम 128 के तहत तलाशी लेने तथा सामग्री को जब्त करने का अधिकार होगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से बारूद बनाने का सामान और फैक्टरी को अपने कब्जे में ले लिया है। मौके की जांच के लिए आरएफएसएल टीम और विस्फोटक सामग्री की जांच के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया है। इस संबंध में एसपी अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि केस दर्जकर लिया गया है।