महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप

Shock to Brijbhushan Sharan Singh in case of sexual exploitation of female wrestlers, court framed charges
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महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 506 समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए हैं. यौन शोषण के आरोपों के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मई की तारीख तय की है.

योन उत्पीड़न मामले की जांच करने वाली दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354, 354-ए और 354-डी और धारा 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. इससे पहले की सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत को कुछ तथ्य मुहैया कराए थे और उस पर विचार करने की गुजारिश की थी.

कब लगाई जाती है ये दोनों धाराएं?
यदि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे मामले में धारा 354 लगाई जाती है. वहीं, यौन उत्पीड़न के लिए 354-ए और आपराधिक धमकी के लिए धारा 506 लगाई जाती है. वहीं, पीछा करने के आरोपों में धारा 354-डी का इस्तेमाल किया जाता है. कोर्ट ने विनोद तोमर के खिलाफ 506 (1) के तहत आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने कहा कि विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय करने के सबूत हैं.

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर छह महिला पहलवानों के द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. हालांकि, कोर्ट ने छठी महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बृजभूषण शरण सिंह को मुक्त कर दिया है. महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था और काफी सियासी हंगामा भी मचा था.