नीट मामले पर भडका सुप्रीम कोर्टः अगर 0.001% भी लापरवाही है तो….

Supreme Court gets angry on NEET case: If there is even 0.001% negligence then…
Supreme Court gets angry on NEET case: If there is even 0.001% negligence then…
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What Supreme Court said on NEET issue? मेडिकल प्रवेश परीक्षा यूजी एनईईटी 2024 पर शीर्ष अदालत में एक बार फिर सुनवाई हुई। मंगलवार, 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2024 की एक याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान SC ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को फटकारते हुए कहा, ‘अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते’।

सर्वोच्च न्यायालय सभी स्टूडेंट्स के लिए नीट एग्जाम 2024 कैंसिल करने और नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान कोर्ट ने National Testing Agency से कहा, ‘परीक्षा संचालित करने वाली एक एजेंसी के तौर पर आपको निष्पक्ष होना ही चाहिए। अगर कोई गलती हुई है, तो कहिए हां, ये गलती है और हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं। क से कम इससे लोगों का आपमें विश्वास बनेगा।’

NEET Hearing: 8 जुलाई को ‘सुप्रीम सुनवाई’
नीट में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई 8 जुलाई को होने वाली है। नीट यूजी एग्जाम 2024 के तुरंत बाद से ही नीट पेपर लीक, नीट कैंसिल समेत जितनी याचिकाएं टॉप कोर्ट में लगाई गई हैं, उन सभी पर इकट्ठे सुनवाई की तारीख 8 जुलाई दी गई है।

इस बीच 23 जून को उन छात्रों के लिए नीट री एग्जाम आयोजित किया जा रहा है जिन्हें पहले ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। लेकिन बाद में एनटीए ने Grace Marks वापस ले लिए। इसके अलावा नीट यूजी काउंसलिंग 2024 (MCC Counselling 2024) की शुरुआत 6 जुलाई से हो सकती है। कोर्ट ने NEET Counselling पर रोक नहीं लगाई है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर काउंसलिंग के बाद भी ये साबित होता है कि नीट का पेपर लीक हुआ या धांधली हुई थी, तो भी परीक्षा रद्द की जा सकती है।