यूपी के फिरोजाबाद में एक तरफा मोहब्बत में भाभी के डेढ़ साल के बच्चे आरव को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी विराज को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मुकदमे में 40 दिन बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। 30 मई 2026 को मासूम आरव की हत्या शिकोहाबाद के यादव कालोनी में की गई थी। आरव की मां रति के रिश्ते का देवर विराज पाठक निवासी शेखुपुरा बदायूं ने जमीन पर आठ बार पटकने के बाद हत्या की थी। पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
जानकारी के अनुसार रति के अपने पति से मारपीट और उत्पीड़न को लेकर विवाद चल रहा था और कोर्ट में तलाक दिलाने की बात कहकर सहयोग करने के नाम पर नजदीकी बढ़ाई थी। आरव जब विराज के एक तरफा प्यार के बीच में आने लगा तो उसको चाकलेट दिलाने के बहाने ले गया और गली के बाहर जमीन पर पटककर बड़ी ही निर्दयता से मार डाला। हत्याकांड में कोर्ट की तेजी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और पुलिस की तत्परता से महज 40 दिन के अंदर ही दोषी करार दिया है।
हत्याकांड के 5 घंटे के अंदर ही आरोपी विराज को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शिकोहाबाद पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर ही पूरे मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ ही घटना को प्रत्यक्ष देखने वाले लोगों के बयान दर्ज कर लगभग 80 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। 40 दिन में पूरी सुनवाई के लिए पुलिस की तत्परता बहुत काम आई। पुलिस ने यादव कालोनी के गली में लगे सभी सीसीटीवी की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराकर उसको प्रमाणित कराकर कोर्ट में पेश किया था।
हत्याकांड में 13 गवाहों के दर्ज हुए थे बयान
साथ ही मासूम की हत्या को प्रत्यक्ष देखने वाले 13 गवाहों के बयान दर्ज किए। उसके बाद एक एक कर सभी गवाहों ने जज के सामने अपने बयान भी दर्ज कराए। जिससे आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द फैसला आ सके। वहीं मासूम आरव की मां रति शर्मा, नानी पिंकी शर्मा आरोपी को लगातार फांसी देने की मांग कर रही थी। जिला जज डॉ बब्बू सारंग ने हत्याकांड में गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी विराज को दोषी करार दिया था। शनिवार को जिला जज ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद बच्चे की मां रति और नानी ने खुशी जाहिर की है।