अब पराठा-पूड़ी खाएंगे अरविंद केजरीवाल? डॉक्टर ने दी सलाह, CM की सेहत को लेकर AAP का नया दावा

Will Arvind Kejriwal eat paratha-puri now? Doctor gave advice, AAP made a new claim about CM's health
Will Arvind Kejriwal eat paratha-puri now? Doctor gave advice, AAP made a new claim about CM's health
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Arvind Kejriwal Health Update: तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने नया दावा किया है. पार्टी ने बताया है कि 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल का वजन (Arvind Kejriwal Weight) आठ किलोग्राम कम हो गया है. ‘आप’ ने एक बयान में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का नियमित रूप से वजन कम होना ‘बेहद चिंताजनक’ है.

डॉक्टर ने दी पराठा-पूड़ी खाने की सलाह

आम आदमी पार्टी (AAP) ने यह भी कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के एक मेडिकल बोर्ड ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खाने में ‘पराठा और पूड़ी’ शामिल करने की सिफारिश की है. आप ने आरोप लगाया कि एम्स के डॉक्टरों ने केजरीवाल के कुछ ब्लड टेस्ट किए हैं. हालांकि, अभी तक केवल खून से संबंधित कुछ टेस्ट ही करवाएं हैं, हार्ट और कैंसर से संबंधित टेस्ट अब तक नहीं हुए हैं.

आप ने दावा किया है कि मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के घटते वजन को लेकर कई टेस्ट करवाने की सलाह दी थी. इसके लिए उन्होंने अंतरिम जमानत और 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन एम्स के मेडिकल बोर्ड ने अभी तक केवल ब्लड टेस्ट ही करवाएं हैं.

कितना कम हो गया केजरीवाल का वजन?

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दावा किया है कि 21 मार्च को जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, तब उनका वजन 70 किलोग्राम था. इसके बाद से उनका वजन लगातार कम हो रहा है, जो दो जून को अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद वापस तिहाड़ जेल जाने के समय उनका वजन घटकर 63.5 किलोग्राम हो गया था. अब यानी 22 जून को केजरीवाल का वजन 62 किलोग्राम रह गया है.

हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत दी थी, लेकिन अगले दिन ईडी (ED) दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) पहुंच गई, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को जमानत देने संबंधी अधीनस्थ कोर्ट का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि अदालत कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती. हाई कोर्ट अगले सप्ताह केजरीवाल की जमानत पर अपना फैसला सुना सकता है.